भिलाई। प्रार्थी राजेन्द्र कुमार बंछोर निवासी तालपुरी द्वारा थाना भिलाई नगर उपस्थित होकर सूचना दर्ज कराई गई कि उसके परिचित अमनदीप सोढी द्वारा उसके पुत्र को नौकरी दिलाने का प्रलोभन दिया गया। आरोपी ने दिनांक 10.07.2022 से वर्ष 2024 के मध्य नियुक्ति दिलाने के नाम पर कुल 7,50,000 रुपये नगद राशि प्राप्त की तथा छह माह के भीतर नियुक्ति पत्र दिलाने का आश्वासन दिया।
काफी समय बीत जाने के बाद भी आरोपी द्वारा न तो नौकरी दिलाई गई और न ही प्राप्त राशि वापस की गई। आरोपी द्वारा छल-कपट एवं बेईमानीपूर्वक विश्वास में लेकर प्रार्थी से राशि हड़प किए जाने पर थाना भिलाई नगर में अपराध क्रमांक 267/2026 धारा 420 बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी अमनदीप सोढी का कृत्य अपराध घटित करना पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही उपरांत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
आरोपी का नाम: अमनदीप सोढी, उम्र 36 वर्ष, निवासी बी-1, छ.ग. कॉलेज धनोरा के पास, जिला दुर्ग।
















