सेक्शन 22 के अंतर्गत जो व्यपारी GST रजिस्ट्रेशन के दायरे में समिम्लत है उन्हें GST नंबर में पंजीयन कराना आवश्यक…किसी भीप्रकार के सोना चांदी का परिवहन बिना GST बिल के नही करना है…
जांजगीर चांपा। अगामी विधान सभा सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए, आचार संहिता में दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु पुलिस अधीक्षक जांजगीर द्वारा जिले के सराफा व्यपारियों का पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभा कक्ष में बैठक लिया गया।
जिसमे पुलिस अधीक्षक द्वारा बैठक दौरान सराफा व्यपारियों को GST के विभिन्न दिशा निर्देशों का पालन करने, सोना, चांदी, नगदी रकम लाने ले जाने के दौरान खरीदी बिक्री की रसीद होना चाहिए, अपने-अपने समानों का पक्का बिल रखने हेतु निर्देशित किया गया।
उपरोक्त बैठक में सुरेन्द्र कुमार वैघ अति. कलेक्टर जांजगीर, अनिल सोनी अति. पुलिस अधीक्षक जांजगीर, अर्चना झॉ अति पुलिस अधीक्षक, जांजगीर एवं श्री भुपेन्द्र बहादुर जांगड़े असि. कमिश्नर स्टेट टैक्स अधिकारी जांजगीर, निरी. प्रवीण कुमार द्विवेदी, सउनि अशोक डिसेन उपस्थित रहें।














