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SP जितेन्द्र शुक्ला ने संदेहास्पद हत्या का किया खुलासा: पत्नी ने अपने घनिष्ठ मित्र के साथ मिलकर की पति का हत्या, शराब का सेवन कर रोज मारपीट करना बना हत्या का कारण

भिलाई। दिनांक 14.12.2023 को प्रार्थी मेवाराम साह निवासी 23/एल, रिसाली सेक्टर ने थाना नेवई में रिपोर्ट दर्ज कराया कि मेरी बहु संगीता साह ने बताया कि आपका बेटा लोमेन्द्र साह जो दिनाक 13.12.2023 के रात्रि खाना खा कर सोया था जो आज दिनांक 14.12.2024 के सबह 07:30 को उठाने पर बिस्तर से नही उठ रहा है कि रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 73/23, धारा 174 जा. फौ. कायम कर जॉच में लिया गया।

जॉच के दौरान घटना स्थल निरीक्षण, पंचनामा, गवाहों का कथन लेखबद्ध किया गया। पीएम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु का कारण संदेहास्पद होने से थाना नेवई द्वारा हत्या का अपराध क्रमांक 064/2024, धारा 302 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।

उक्त घटना को अत्यंत ही गंभीरता से लेते हये पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला (भा.पू.से.) द्वारा हत्या में शामिल आरोपियों की शीघ पतासाजी कर गिरफ्तारी करने के निर्देश प्राप्त हये थे। जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षिक (शहर) सुखनंदन राठौर (रा. पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम) ऋचा मिश्रा, उप पुलिस अधीक्षक (क्राईम) हेम प्रकाश नायक, एवं नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर, सत्यप्रकाश तिवारी (रा.पु.से.), के मार्गदर्शन में प्रभारी एसीसीयुू निरीक्षक कपिल देव पाण्डेय, थाना प्रभारी नेवई निरीक्षक आनंद शुक्ला के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर आरापियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेत लगाया गया था।

टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा तकनीकी सहायता प्राप्त कर आरोपियों को पकड़ने हेतु अलग-अलग टीम गठित की गई, विशेष सूत्र भी लगाये गये थे। विशेष सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि मृतक की पत्नि संगीता साह जो पूर्व में बीएसपी में कम्पयुटर ऑपरेटर का कार्य करती थी तथा उसी कार्यालय में वाहन चालक सुनील डहरिया के साथ घनिष्ठता है।

ततपश्चात तकनीकी सहायता से दोनों के बीच घनिष्ठता की पुष्टि हई, सर्व प्रथम सुनील डहरिया से संयूक्त टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ् करने पर संगीता साह के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। जिससे संगीता साह से महिला स्टॉफ की उपस्थिति में पूछताछ किया जो कि प्रारंभिक पूछताछ पर गुमराह करती रही तथ्यात्मक एवं सतत् पूछताछ करने पर संगीता साह द्वारा बताया गया कि मृतक लोमेन्द्र साह दवारा विगत कई सालों से अत्यधिक शराब का सेवन कर रोज मारपीट कर प्रताड़ित करता था।

बीच-बचाव में कई बार सनील इहरिया से भी हाथा-पाई हई थी। रोज-रोज के इन इगड़ो से तंग आकर सुनील डहरिया एवं मृतक की पत्नि संगीता साहू द्वारा एक राय होकर मृतक लोमेन्द्र साह को मारने की योजना बनाये और दिनांक 13-14.12.2023 की दरमियानी रात जब मृतक अत्यधिक नशे में सोया हुआ था तब मौके का फायदा उठाते हये घटना को अंजाम देने मृतक की पत्नि संगीता साह द्वारा सुनील डहरिया को घर में बुलाकर, आरोपिया संगीता साह् द्वारा मृतक का पैर पकड़ कर रखना एवं आरोपी सुनील इहरिया द्वारा टेलिफोन की केबल वायर से गला घोट कर मृतक की हत्या करना कबुल् किये है।

उक्त कार्यवाही में एसीसीयु से सउनि पुर्ण बहादूर, आरक्षक अनुप शर्मा, उपेन्द्र यादव, जुगन् सिंह, संतोष गुप्ता, पन्ने लाल, शिव मिश्रा, मेघराज चेलक, तिलेष्वर राठौर, निखिल साह, म.आर. आरती सिंह एंव थाना नेवई से सउनि रामचंद् कवंर, प्र.आर. सरज पाण्डेय, आरक्षक अजीत यादव, लक्ष्मी यादव की उल्लेखनीय

नाम आरोपी: 1.संगीता साहु पति स्व. लोमेन्द्र साहू, उम्र 28 साल, निवासी 23/एल, रिसाली सेक्टर, थाना नेवई, जिला दुर्ग।

2. सुनील कुमार डहरिया पिता दीनबंधु डहरिया, उम्-34 साल, निवासी ग्राम खोपली, थाना उतई, जिला दुर्ग

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