शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण व लाखों की ठगी करने वाला आरोपी मनोज यादव चढ़ा पुलिस के हत्थे…आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर…आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और पामगढ़ में मकान खरीदने व अन्य बहाने बनाकर पीड़िता से बीमा एवं बैंक खातों के कुल लगभग ₹20 से ₹22 लाख नगद व PhonePe के माध्यम से ऐंठ लिए। पैसे लेने के बाद आरोपी अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर फरार हो गया और शादी करने से मुकर गया…
बिलासपुर। पीड़िता ने थाना सरकंडा में उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पति की मृत्यु (सितंबर 2025) के बाद, पूर्व परिचित आरोपी मनोज यादव उसके संपर्क में आया। आरोपी ने पीड़िता को शादी करने तथा उसके तीनों बच्चों को अपनाने का झांसा दिया।
आश्वासन देकर आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और पामगढ़ में मकान खरीदने व अन्य बहाने बनाकर पीड़िता से बीमा एवं बैंक खातों के कुल लगभग ₹20 से ₹22 लाख नगद व PhonePe के माध्यम से ऐंठ लिए। पैसे लेने के बाद आरोपी अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर फरार हो गया और शादी करने से मुकर गया।
पीड़िता की शिकायत पर थाना सरकंडा में अपराध क्रमांक 1213/2026 धारा 69, 318(4) BNS के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। पुलिस टीम एवं साइबर सेल द्वारा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की गई।
साइबर सेल की मदद से आरोपी की लोकेशन ग्राम धमधा, जिला दुर्ग में प्राप्त हुई। पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए धमधा (जिला दुर्ग) से आरोपी मनोज कुमार यादव को घेराबंदी कर सुरक्षापूर्वक हिरासत में लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया। उसने स्वीकार किया कि पीड़िता के पति की मृत्यु के बाद उसने झांसा देकर उसका विश्वास जीता और उसके बीमा व बैंक खातों के पैसे अपने व अपने परिवार के उपयोग, सोने के जेवर छुड़ाने तथा व्यक्तिगत खर्चों में उड़ा दिए।
जब्ती: आरोपी के कब्जे से लेनदेन में इस्तेमाल बैंक एटीएम कार्ड, ऋण पावती/कागजात एवं विवो (Vivo) कंपनी का मोबाइल फोन विधिवत जप्त किया गया है।
अपराध क्रमांक: 1213/2026
धाराएं: 69, 318(4) भारतीय न्याय संहिता (BNS)
नाम आरोपी: मनोज कुमार यादव (30 वर्ष), पिता – पुनीराम यादव, निवासी – धनगांव, थाना पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
















