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निरीक्षक महेश ध्रुव ने किया उत्कृष्ट विवेचना, न्यायालय ने हत्या के 5 आरोपियों की दी आजीवन कारावास की सजा

दुर्ग। तृतीय अपर सत्र न्यायालय, दुर्ग ने बुधवार को हत्या के पांच आरोपियों को आजीवन कारावास और दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है वहीं अर्थदंड की राशि ना देने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा होगी। मामला दिसंबर 2023 का दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र के बघेरा का है। तत्कालीन कोतवाली थाना प्रभारी महेश ध्रुव के उत्कृष्ट विवेचना करते हुए प्रस्तुत दस्तावेज और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने हत्या के पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

ज्ञात हो कि घटना दिनांक 17.12.2023 को पुलिस को मोबाईल से सूचना मिला कि प्रेम उर्फ राँकी नामक लड़का को बघेरा दुर्ग के कुछ लोग हांथ, मुक्का, डण्डा एवं पत्थर से मारपीट कर बघेरा रोड किनारे नाली में डाल दिये हैं। तत्काल जिले के वरिष्ठ अधिकारियो को घटना के बारे में अवगत कराकर हमराह स्टाफ के साथ इलेक्ट्रानिक विवेचना साधन संसाधन सहित सूचना की तस्दीक हेतु रवाना हुआ था जो मौका स्थल पहुँचकर देखा गया कि एक लड़का बघेरा रोड किनारे पानी नाली में चित अवस्था में पड़ा है जिसके चेहरा, सिर एवं सीना में चोट के निशान दिखाई दे रहे है।

घटना की जानकारी तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रामगोपाल गर्ग, अति. पुलिस अधीक्षक, अभिषेक झा, एवं दुर्ग नगर पुलिस अधीक्षक, मणीशंकर चंद्रा जिला दुर्ग को अवगत कराया गया, जिनके निर्देशन एवं मार्गदर्शन में निरीक्षक नरेश पटेल, प्रभारी एसीसीयू एवं दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी महेश कुमार ध्रुव के नेतृत्व में थाना के अधिकारी/ कर्मचारी त्वरित कार्यवाही करते हुए मौके पर उपस्थित मृतक के परिजन विवेक मंडल, राहुल सोनकर एवं सौरभ चंद्रवंशी से पूछताछ कर कथन लिये गये जो बताये कि ग्राम बघेरा के पप्पू किराना दुकान के पास सिगरेट पीने की बात को लेकर आरोपीगण रघुनाथ मंडावी, भूपेश साहू, अविनाश उर्फ बउवा मंडावी, चंद्रकांत उर्फ चिन्टू ठाकुर, आकाश मंडावी एवं एक विधि से संघर्षरत् बालक के द्वारा हांथ, मुक्का, डण्डा से मारपीट एवं पत्थर पटक कर हत्या करने की बात बताये।

सूचक एवं प्रार्थी की रिपोर्ट पर मौके पर बिना नम्बरी देहाती मर्ग इंटीमेशन एवं बिना नम्बरी अपराध क्रमांक 725/2023 धारा 302,147,148 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले के नामजद आरोपीगणों की पता तलाश करने के लिए पृथक पृथक 03 टीम तैयार कर अलग अलग दिशाओं में पता तलाश हेतु भेजी गई। साथ ही एफएसएल की टीम भी मौका स्थल पहुँची।

आरोपीगणों के मिलने पर सभी आरोपीगणों से पूछताछ करने पर घटना कारित करने के संबंध में खुलासा किये साथ ही आरोपीगणों के द्वारा घटना में प्रयुक्त लाठी, डण्डा एवं पत्थर, साथ मृतक प्रेम उर्फ रॉकी मंडल के द्वारा पकडे हुए चाकू को नाली से तलाश कर बरामद कर जप्ती कर लिया गया है।

आरोपी का नाम (1) रघुनाथ मंडावी पिता स्व. सरस मंडावी उम्र 22 वर्ष (2) भूपेश साहू पिता किशोर साहू उम्र 21 वर्ष (3) अविनाश उर्फ बउवा मंडावी पिता छविलाल मंडावी उम्र 20 वर्ष (4) चंद्रकांत उर्फ चिन्टू ठाकुर पिता मनहर सिंग ठाकुर उम्र 26 वर्ष (5) आकाश मंडावी पिता छविलाल मंडावी उम्र 20 वर्ष।

नाम मृतक: प्रेम उर्फ रॉकी मंडल पिता चंद्रदेव मंडल उम्र 27 वर्ष पता पंचशील नगर दुर्ग

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