शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ लगातार दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोरबा से गिरफतार कर भेजा गया सलाखों के पीछे…जब पीड़िता कक्षा 11वी क्लास में पढती थी उस समय 17 वर्ष की थी, उसी समय ग्राम कमलापुर का राहुल गुप्ता पिता अशोक गुप्ता जो आनलाईन डिलेवरी का काम करता था, तभी मेरी उससे जान पहचान हुई थी…
बलरामपुर। प्रार्थिया पीड़िता के द्वारा थाना कुसमी में उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर इस आशय का रिपोर्ट दर्ज करायी की वर्ष 2021 में जब पीड़िता कक्षा 11वी क्लास में पढती थी उस समय 17 वर्ष की थी, उसी समय ग्राम कमलापुर का राहुल गुप्ता पिता अशोक गुप्ता जो आनलाईन डिलेवरी का काम करता था, तभी मेरी उससे जान पहचान हुई थी।
एक दिन आरोपी मुझको मिलने बुलाया मिलने गई तो पर्सनल बात करना है, बोलकर ग्राम कटिमा के कोम्बो जंगल के नीचे पुलिया के पास करीब 7:00 बजे शाम को तुमसे शादी करूगा बोलकर जबरजस्ती बलात्कार किया और उसी दिन से राहुल गुप्ता शादी करने की बात बोलकर मेरे साथ कई बार शारीरिक सम्बध बनाया है।
मेरे द्वारा शादी करने की बात कहने पर वह टाल मटोल करते रहा दबाव देने पर राहुल गुप्ता जान से मारने की धमकी दिया था, अब राहुल गुप्ता तुमको नहीं रखूंगा बोलकर भाग गया है। पीड़िता के रिपोर्ट पर थाना कुसमी में अपराध क्रमांक 77/2025 धारा 376, (2) (n), 506 भा.द.वि, 4,6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान मामले के आरोपी राहुल गुप्ता पिता अशोक गुप्ता उम्र 26 वर्ष जाति तेली सा. कमलापुर थाना करोंधा जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को जिला कोरबा से हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर दिनांक दिनांक 04.09.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उनि डाकेश्वर सिंह, प्र. आर. 206 श्यामलाल भगत, आर. 701, देवचंद पैकरा, 755 संतोष गुप्ता, 221 राजेन्द्र पैकरा, साईबर से प्र.आर नागेन्द्र पाण्डेय, जिला कोरबा कोतवाली से आर. संदीप टंडन एवं रामधन पटेल का सराहनीय योगदान रहा है।
थाना कुसमी, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) अपराध कमांक 77/2025 धारा 376, (2) (द), 506 भा.द.वि, 4,6 पॉक्सो एक्ट
गिरफ्तार आरोपी चालक: राहुल गुप्ता पिता अशोक गुप्ता, उम्र 26 वर्ष, जाति तेली, सा. कमलापुर, थाना करोंधा, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)
















