19 मई को आरबीआई ने 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने का फैसला किया था. साढ़े पांच महीने के बाद भी 10,000 करोड़ रुपये के वैल्यू के बराबर नोटों का लौटना अभी बाकी है…
नईदिल्ली (ए)। आरबीआई ने ये जानकारी दी है कि 31 अक्टूबर, 2023 तक 97 फीसदी 2000 रुपये के नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस लौट चुका है. आरबीआई ने बताया कि उसके 19 दफ्तरों पर 2,000 रुपये के नोट को डिपॉजिट या एक्सचेंज करने की सुविधा उपलब्ध है. सेंट्रल बैंक ने आम लोगों से कहा है कि वे पोस्ट ऑफिसेज के जरिए 2000 रुपये के नोट को डिपॉजिट कर सकते हैं. इस सुविधा को लाभ उठाने पर नोट डिपॉजिट या एक्सचेंज करने के लिए आरबीआई दफ्तर ट्रैवल करने की आवश्यता नहीं होगी।
आरबीआई ने एक बयान जारी कर बताया कि 19 मई, 2023 को जिस 2,000 रुपये के नोट वापस लेने का ऐलान किया गया दिन 3.56 लाख करोड़ रुपये के 2000 रुपये के नोट सर्कुलेशन में था. जो 31 अक्टूबर, 2023 को घटकर अब केवल 0.10 लाख करोड़ रुपये या 10,000 करोड़ रुपये रह गया है. आरबीआई ने बताया कि 19 मई, 2023 के पास से 97 फीसदी 2,000 रुपये को नोट अब वापस लौट चुका है।
पहले 20 सितंबर 2023 तक बैंकों में 2000 रुपये के नोट जमा या एक्सचेंज करने की सुविधा थी जिसे आरबीआई ने 7 अक्टूबर तक के लिए एक्सटेंड कर दिया था. 9 अक्टूबर, 2023 से आरबीआई के रीजनल ऑफिसेज में 2,000 रुपये के नोट को जमा या एक्सचेंज करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. साथ पोस्टल सेवा द्वारा भी 2,000 रुपये के नोट नागरिक आरबीआई के पास डिजॉजिट करने के लिए भेज सकते हैं. जिसके लिए आरबीआई ने आवेदन का फॉरमैट भी जारी किया है।
आरबीआई ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि 2,000 रुपये के बैंकनोट लीग टेंडर बना रहेगा. गौरतलब है कि 19 मई, 2023 को आरबीआई ने 2,000 रुपये के नोट को वापस लेने का ऐलान किया था. आरबीआई घोषणा करते हुए कहा था कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट्स को सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया है. 2000 रुपये सर्कुलेशन में भले ही बंद हो लेकिन 2000 रुपये के नोट कानूनी रूप से वैध बना रहेगा।















