रायपुर। प्रार्थिया ने थाना तेलीबांधा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह अपने दूसरे पति एवं 02 बच्चों एक लड़का एवं लड़की के साथ तेलीबांधा रायपुर में रहती है। दिनांक 05.06.21 को आरोपी अर्जुन पाल जो कि प्रार्थिया की 09 वर्षीय पुत्री का सौतेला पिता है ने प्रार्थिया की 09 वर्षीय पुत्री के साथ जबरन बलात्कार किया एवं फरार हो गया। जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 194/21 धारा 376(ए,बी), 376(2)(च),376(2)(ड), 377 भादवि. एवं पाक्सो 5(झ)(ड)(ढ)/6 का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
घटना को पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अजय यादव द्वारा गंभीरता से लेते हुये निर्देश दिए थे कि सही ढंग से विवेचना करे ताकि पीड़िता को त्वरित न्याय मिल सके और इस प्रकरण में विशेष रुचि लेते हुए मोनिटरिंग करते रहे। एसएसपी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आई.यू.सी.ए.डब्ल्यू. वर्षा मिश्रा, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन नसर सिद्धकी एवं थाना प्रभारी तेलीबांधा को प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुये आरोपी को गिरफ्तार करने एवं पीड़िता का उपचार कराने संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। चंूकि घटना से प्रार्थिया की 09 वर्षीय पुत्री बहुत बुरी तरह व गंभीर रूप से आहत हो गई थी एवं वह जीवन मृत्यु के मध्य संघर्ष कर रहीं थीं तथा उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी।
जिससे थाना तेलीबांधा में पदस्थ उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा द्वारा पीड़िता को अपनी कस्टडी में लेते हुये उसे तत्काल उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराकर ईलाज कराया गया। पीड़िता के पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाने पर उसके सुनहरे व उज्जवल भविष्य के मद्देनजर उसे थाना तेलीबांधा पुलिस द्वारा माना स्थित राष्ट्रीय संस्था एस.ओ.एस. (सेव अवर सोल) में भर्ती कराने के साथ ही विधिक सहायता केन्द्र से प्राप्त होने वाली राशि के संबंध में भी प्रक्रिया की जा रहीं है, जिससे पीड़िता इस राशि का शिक्षा हेतु उपयोग कर सके। पुलिस द्वारा उक्त संस्था में बीच – बीच में जाकर पीड़िता की जानकारी भी लीं जा रहीं है। उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा द्वारा प्रकरण की त्वरित विवेचना करने के साथ ही थाना तेलीबांधा पुलिस टीम के साथ मिलकर आरोपी की पतासाजी कर प्रकरण में आरोपी अर्जुन पाल को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने इस प्रकरण की विशेष मोनिटरिंग कर रहे थे।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये प्रकरण में 05 दिवस के भीतर विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय शुभ्रा पचौरी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय पाक्सो रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर शासकीय अधिवक्ता मौरिसा नायडू की दलील पर न्यायालय द्वारा आज दिनांक 22.07.2021 को प्रकरण के आरोपी अर्जुन पाल को आजीवन कारावास (मृत्यु पर्यन्त) एवं 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
आरोपी – अर्जुन पाल उम्र 25 साल निवासी तेलीबांधा रायपुर।












