बेमेतरा। आज दिनांक 27.08.2020 को लिखित आवेदन पेश कर प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि गांव का राहूल लहरे मेरी लड़की को नाबालिक जानते हुये भी मेरे घर अंदर रात में घुस कर मार्च 2019 से विगत 02 वर्षो से मेरी नाबालिग लडकी के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करना तथा दिनांक 26 व 27.08.2020 के दरमियानी रात्रि करीबन 02 बजे पानी पीने के लिए उठने पर देखा कि राहूल लहरे मेरी लडकी के कमरा से निकलकर भागने का प्रयास कर रहा था जिसे भागते समय पकडे है कि रिपोर्ट पर थाना बेमेतरा में अपराध सदर धारा 456, 450, 376 (3), 376 (2), (एन) भादवि 4,6,12 पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।
उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक बेमेतरा दिव्यांग पटेल के निर्देशन पर अति. पुलिस अधीक्षक विमल कुमार बैस एवं एसडीओपी बेमेतरा राजीव शर्मा के मार्गदर्शन में तत्काल कार्यवाही करते हुए विवेचना के दौरान आज दिनांक 27.08.2020 को थाना बेमेतरा क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले आरोपी राहुल लहरे पिता रमेश लहरे उम्र 19 साल थाना व जिला बेमेतरा को पकडा गया। आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा सदर का पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से आज दिनांक 27.08.2020 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय बेमेतरा में पेश किया गया।
उक्त कार्यवाही में थाना बेमेतरा प्रभारी निरीक्षक राजेश मिश्रा, सउनि. सुखनंदन ठाकुर, प्र. आर. पुनम ठाकुर, आर. संदीप साहू, पुरूषोत्तम कुम्भकार, राजेश ध्रुव, राम सिंह, यशवंत जांगड़े, अनिल निषाद,बिरेन्द्र चंद्रवंशी, म.आर. प्रियंका शर्मा एवं अन्य स्टाफ का सराहनी भुमिका रही है।






