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01 अप्रैल से बदल रहे हैं गाड़ियों को परमिट देने के नियम, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला

नईदिल्ली (ए)। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेटरों को ऑनलाइन आवेदन के 30 दिन के अंदर पूरे भारत का  पर्यटक परमिट जारी किया जाएगा। सरकार ने रविवार को यह जानकारी दी। नए नियम एक अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक नई योजना की घोषणा की है। इसके तहत कोई भी पर्यटक वाहन परिचालक ऑनलाइन तरीके से अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के लिए आवेदन कर सकेगा। मंत्रालय ने बयान में कहा कि आवेदन के साथ संबंधित दस्तावेज और शुल्क जमा कराने के 30 दिन के भीतर परमिट जारी कर दिया जाएगा। नए नियमों के सेट को अखिल भारतीय पर्यटक वाहन अनुमति एवं परमिट नियम, 2021 कहा जाएगा। मौजूदा परमिट अपनी वैधता की अवधि तक लागू रहेगा।

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