रायपुर। प्रार्थी योगेश कुमार तांडेल्य पिता स्व. अशोक कुमार सांडिल्य, उम्र 38 वर्ष, ग्राम-पो०-तह० एवं थाना कांसाबेल जिला जशपुर के द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो अम्बिकापुर में शिकायत के गई थी कि प्रार्थी वर्ष 2019 से एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय दोकड़ा में भृत्य के पद पर पदस्थ होकर कार्यरत है।
उसका परिवार जशपुर में रहता है और बच्चे जशपुर में अध्ययनरत हैं। उनकी देख-भाल हेतु प्रार्थी के द्वारा एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय लोदान में स्थानांतरण हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी महेला एवं बाल विकास विभाग जशपुर जिला जशपुर में मह जून 2025 में स्थानांतरण बाबत् आवेदन दिया था तब कार्यालय में पदस्थ (सहायक ग्रेड-02) गिरीश कुमार वारे के द्वारा स्थानांतरण करा देने के एवज में प्रार्थ से 80 हजार रुपये की मांग की गई।
उसके बाद नाह जून में ही प्रार्थी का स्थानांतरण एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय लोदाम जिला जशपुर में कर दिया गया। जिसके पश्चात् वह जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जशपुर गया तो कार्यालय में पदस्थ (सहायक ग्रेड-02) गिरीश कुमार वारे के द्वारा स्थानांतरग कराने के एवज में पैसे की मांग की गई तब प्रार्थी के द्वारा बोला गया अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं तो उनके द्वार मेरा मोटरसायकल पल्सर 180, क्र. सी.जी. 14 एम.एन. 6259 अपने पास रख लिगा है और पैसा देने पर ही वापस करने की बात कही गई।
प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाना चाहता था। शिकायत सत्यापन के दौरान आरोपी के द्वारा 80 हजार रुपये रिश्वत लेने के लिए सहमत हुआ। दिनाक 08.01.2026 को ट्रैप आयोजित कर आरोपी (सहायक ग्रेड-02) गिरीश कुमार वारे कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जशपुर (७०ग०) को प्रार्थी से कार्यालय परिसर में प्रथन किस्त के रूप में 40 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ गया। आरोपी के विरूद्ध भारा 7 पीसी ऐक्ट 1988 यथा संशोधन अधिनियम 2018 के तहत कार्यवाही की जा रही है।
















