जशपुर। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20-07-2018 को थाना-सिटी कोतवाली जशपुर क्षेत्रान्तर्गत की प्रार्थिया लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि प्रार्थिया टेलीकाम ऑफिस में काम करती है। वर्ष 2018 के सितम्बर माह में एक व्यक्ति टेलीकॉम ऑफिस आया, अपना नाम विजय शर्मा बताकर सरकारी नौकरी लगवा दूंगा कहकर प्रार्थिया को विश्वास में लेकर पैसा लेकर रायपुर बुलवाया।
रायपुर के होटल में ले जाकर प्रार्थिया के विरोध करने पर सरकारी नौकरी लगवाने एवं शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाकर दैहिक शोषण किया एवं कुल 1,10,000/-रूपये अपने एवं दीपक देवांगन के खाते में रकम जमा करवाया तथा कुछ रकम नगदी लिया। वर्तमान में न शादी कर रहा है और न ही शासकीय नौकरी लगवाया।
आरोपी का बाद में असली नाम पता करने पर उसका नाम गेंदलाल देवांगन निवासी सिमगा आजाद चौक कंकालीन पारा का होना पाया गया, रिपोर्ट पर थाना-सिटी कोतवाली जशपुर में अपराध क्रमांक 144/18 धारा 420, 376 भादवि. पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही की गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में विवेचना कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम बनाकर आरोपी की गिरफ्तारी हेतु सिमगा रायपुर भेजा गया।
पुलिस टीम द्वारा पता तलाश दौरान आरोपी गेंदलाल देवांगन को सिमगा आजाद चौक से हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर घटना घटित कर स्वीकार किया। आरोपी गेंदलाल देवांगन उम्र 34 वर्ष निवासी सिमगा आजाद चौक थाना सिमगा जिला-बलौदाबाजार भाटापारा (छ0ग0) के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से घटना से 03 वर्ष बाद दिनांक 05-05-2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी एवं विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक लक्ष्मण सिंह धुर्वे थाना प्रभारी सिटी कोतवाली जशपुर, सहायक उप निरीक्षक हीरालाल बाघव, आरक्षक पवन कुमार पैंकरा, शोभनाथ सिंह, सुनिल मिंज आदि का सराहनीय योगदान रहा है
हत्या के आरोपियों को थाना-तुमला पुलिस ने किया गिरफ्तार

जशपुर। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 14-07-2021 को प्रार्थिया प्रेमशिला तिर्की निवासी खुटेरा थाना कांसाबेल द्वारा थाना-तुमला में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 13-07-2021 को गांव जामटोली में रथ मेला लगा था, प्रार्थिया का भाई भगत मुण्ड जो गांव गोढ़ी में रहता था, वह भी मेला देखने गांव जामटोली आया था। दिनांक 14-07-2021 को दोपहर बाद प्रार्थिया का भाई भगत मुण्डा साथ में प्रार्थिया के मां पिताजी तीनों बस्ती तरफ गये थे।
बस्ती से वापस आते समय बारिश शुरू हुआ तब तीनों रोन्जो मुण्डा के घर के बाहर आम पेड़ के नीचे खड़े थे कि रोन्जो मुण्डा, शंकर मुण्डा, रामेश्वर मुण्डा पुराने रंजिश को लेकर तीनों मिलकर भगत मुण्डा को पकड़कर आंगन में ले जाकर रस्सी से बांधकर हाथ-मुक्का, लात, डण्डा से मारपीट किये थे, भगत मुण्डा एवं गोया मुण्डा को चोट लगा था, रिपोर्ट पर थाना-तुमला में अपराध क्रमांक 35/21 धारा 294, 506, 323, 342, 34 भादवि.पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही की गई। इस दरम्यान भगत मुण्डा ठीक न होकर दिनांक 29-07-2021 के रात्रि में मृत्यु हो गई, डॉक्टर द्वारा पी.एम. रिपोर्ट में सिर में गंभीर चोट एवं प्राणघातक होना लेख किया गया। प्रकरण में धारा 302 भादवि. जोड़ी गई एवं प्रकरण के आरोपियों 1. रामेश्वर मुण्डा, 2. रोन्जो मुण्डा एवं 3.शंकर मुण्डा सभी निवासी ग्राम जामटोली को दिनांक 05-08-2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
प्रकरण के आरोपियों को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में उप निरीक्षक जे0 एक्का थाना प्रभारी तुमला, स0उ0नि0 मनोज कुमार साहू, आरक्षक क्रमांक 671 अशोक कुमार भगत, आरक्षक क्रमांक 679 रूबेन तिग्गा का विशेष योगदान रहा है।












