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शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म एवं गर्भपात कराने वाला और गर्भवती करने वाला अलग अलग प्रकरण में दो आरोपी गिरफ्तार

पीड़िता कों प्रेम जाल मे फसाकर शादी करने का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया गया हैं जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई हैं, अब आरोपी पिड़िता से शादी करने से इंकार कर रहा हैं, और पीड़िता कों आदिवासी महिला जानकार भी जबरन दुष्कर्म किये…

 

सरगुजा। प्रार्थिया दिनांक 05/09/24 कों थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि पीड़िता की जानपहचान एक वर्ष पूर्व भिट्टीकला निवासी संजय राजवाड़े से हुआ था, संजय राजवाड़े पीड़िता कों शादी का झांसा देकर घटना दिनांक 04/04/23 से 12/08/24 के मध्य लगातार जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया गया हैं, एवं 04/07/23 कों पीड़िता का गर्भपात भी कराया हैं।

अब आरोपी पिड़िता से शादी करने से इंकार कर बातचीत बंद कर जान से मारने की धमकी दे रहा हैं, मामले मे प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 590/24 धारा 64 (2) (एम), 351(3) बी.एन.एस. एवं एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1) डब्लू- ¡¡ का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी संजय राजवाड़े का पता तलाश कर पकड़कर पूछताछ किया गया, जो आरोपी द्वारा अपना नाम संजय राजवाड़े उम्र 26 वर्ष साकिन भिट्टीकला ढोढ़ीपारा थाना मणिपुर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, उप निरीक्षक रम्भा साहू, प्रधान आरक्षक सियाराम मरावी, आरक्षक विवेक राय, चित्रसेन प्रधान शामिल रहे।

शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म करने के वाला आरोपी गिरफ्तार: प्रार्थिया दिनांक 24/08/24 कों थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि पीड़िता की जान पहचान वर्ष 2023 मे भवानी सिंह नरुका निवासी चूरू राजस्थान से हुआ था, भवानी सिंह पीड़िता कों प्रेम जाल मे फसाकर शादी करने का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया गया हैं।

जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई हैं, अब आरोपी पिड़िता से शादी करने से इंकार कर रहा हैं, और पीड़िता कों आदिवासी महिला जानकार भी जबरन दुष्कर्म किये जाने पर मामले मे प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर मे अपराध क्रमांक 495/24 धारा 69, 351(2) बी.एन.एस. एवं एसटी/एससी एक्ट की धारा 3(1) (w – ¡¡) 3(2)(V)का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी भवानी सिंह नरुका का पता तलाश कर पकड़कर पूछताछ किया गया, जो आरोपी द्वारा अपना नाम भवानी सिंह नरुका उम्र 24 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 03 जोगलिया चूरू राजस्थान का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर बताया कि आरोपी कारपेंटर का कार्य करता हैं, अम्बिकापुर मे रहकर कारपेंटर का कार्य करने के दौरान आरोपी पीड़िता से जान पहचान कर प्रेमजाल मे फसाकर जबरन दुष्कर्म की घटना घटित किया जाना स्वीकार किया गया।

घटना पश्चात पीड़िता के गर्भवती होने की जानकारी मिलने पर अपने गाँव चला जाना बताया हैं, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं। सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रदीप जायसवाल, उप निरीक्षक रश्मि सिंह, आरक्षक ऋषभ सिंह, अरविन्द उपाध्याय शामिल रहे।

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