रायपुर। प्रार्थी खेमेश्वर डांडे, निवासी मोपका, भाटापारा द्वारा शिकायत दी गई थी कि उसके पिता विजय कुमार डांडे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोपका, भाटापारा में व्याख्याता के पद पर पदस्थ हैं जो वर्ष 2017-18 में दुर्घटना के वजह से विकलांग हो गये थे।
विकलांगता के बावजूद वह विद्यालय लगातार जाते थे परन्तु आर.एन. बया, प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोपका द्वारा प्रतिमाह वेतन निकालने में आना-कानी एवं प्रताड़ित किया जाता था।
उस दौरान निवेदन करने पर प्रतिमाह 10,000 रूपये जबरदस्ती रिश्वत लेकर वेतन आहरण प्राचार्य आर.एन. बया द्वारा किया जाता था। कई बार यह पैसा आरोपी द्वारा अपने बैंक एकाउंट में भी लिया गया था। आज से 6 माह पूर्व उनके द्वारा 10,000 रूपये के बजाय 15,000 रूपये वेतन आहरण करवाने हेतु रिश्वत के रूप में मांग की गई, नहीं देने पर 6 महीने का वेतन रोक दिया गया था।
प्रार्थी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत करने बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने पर एन्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर में शिकायत की गई। प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि उसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था।
शिकायत सत्यापन पश्चात् दिनांक 25.02.2026 को ट्रेप आयोजित कर आरोपी आर.एन. बया, प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोपका को प्रार्थी से 15,000 रूपये भाटापारा रेलवे स्टेशन के समीप रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया।
आरोपी के विरूद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 यथासंशोधित अधिनियम 2018 के प्रावधानों के तहत् अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
















