रायपुर। गुरुवार 03 जुुन को छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के विशेष सचिव एपी त्रिपाठी के हस्ताक्षर युक्त आदेश जारी करते हुए कहां है कि राज्य सरकार एतद्वारा राज्य की समस्त विदेशी फुटकर मदिरा दुकानों से विदेशी मदिरा एवं बियर तथा प्रीमियर मदिरा दुकानों से निर्धारित प्रीमियम रेंज विदेशी मदिरा एवं बियर के नगद बिक्री की अनुमति प्रदान करता है। मदिरा दुकानों के संचालन के दौरान को कोविड प्रोटोकॉल तथा कोरोना महामारी से बचाव हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी एसपी का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए।












