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दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

रूही के पूर्व सरपंच के विरुद्ध किया गया वित्तीय अनियमितता और कूटरचना का अपराध दर्ज, पूर्व सरपंच को पुलिस ने किया गिरफ्तार

दुर्ग। पुलिस अधीक्षक दुर्ग, प्रशांत ठाकुर के निर्देशानुसार भ्रष्टाचार एवं धोखाधड़ी जैसी शिकायतों पर शीघ्र एवं कड़ी करवाई किये जाने के दिये गए निर्देश के अनुपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण प्रज्ञा मेश्राम एवं एसडीओपी पाटन आकाश राव गिरिपुंजे के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी पाटन निरीक्षक शिवानंद तिवारी द्वारा जनपद पंचायत पाटन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनीष साहू पिता ओमहरे साहू द्वारा प्रेषित लिखित शिकायत पर गांव रुही के पूर्व सरपंच सुरेश सिंगौर के विरुद्ध वर्ष 2013-14 मैं मनरेगा के कार्यों में 898161 रूपए का शासन से स्वीकृत राशि को आहरण कर करीब 2 लाख का फर्जी बिल प्रस्तुत कर धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी सुरेश सिंगौर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 27/21 धारा 420, 467, 468 471, 409, 120 बी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं समस्त कार्यवाही करते हुए आरोपी सुरेश सिंगौर को दिनांक 21/2/21 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

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