भिलाई। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु अत्यावश्यक आपातकालीन सेवाओं से संबंधित निगम के कार्यालय/विभाग को छोड़कर समस्त कार्यालयों/ विभागों को बंद किए जाने के आदेश सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर द्वारा जारी किए गए हैं! पूर्व में भी राज्य शासन द्वारा शासकीय कार्यालयों में नोवल कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए थे! निगम क्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में शामिल विभाग जैसे स्वास्थ्य सेवाएं विद्युत व्यवस्था, पेयजल प्रदाय, साफ-सफाई एवं स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित अन्य अत्यावश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर निगम के शेष विभाग आगामी 1 सप्ताह तक संचालित नहीं किए जाएंगे! निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी को निवास से सदैव मोबाइल/टेलीफोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपर्क में बने रहने के लिए आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है ताकि आवश्यकता होने पर कार्यालय में बुलाया जा सके! संचालित विभागों में उपस्थित होने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के लिए उपस्थित होने एवं कार्यालय से वापस जाने के समय में हर पाली में न्यूनतम 4 घंटे का अंतर रखा जाएगा ताकि भीड़-भाड़ में संक्रमण की संभावना कम हो सके! कार्यरत निगम के अमले को निवास से कार्यालय तक स्वयं के आवागमन के साधन के माध्यम से आना होगा! सचिव छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 21 मार्च 2020 को जारी किए गए आदेश के तहत निगम रायपुर, दुर्ग , बिलासपुर एवं उनसे 75 किलोमीटर की दूरी में स्थित नगरीय निकाय जिसमें निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय एवं जोन कार्यालय सम्मिलित है की आवश्यक सेवाएं पानी, बिजली, एवं स्वच्छता को छोड़कर निगम भिलाई के शेष विभाग आगामी 1 सप्ताह तक बंद रहेंगे! परंतु सभी अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति मुख्यालय में अनिवार्य होगी।









