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दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

माल वाहक गाड़ी में 11.25 लाख रुपए का 113 किलो गांजा बरामद, पकड़े जाने के डर से आरोपी वाहन में गांजा छोड़ भागे

दुर्ग। दुर्ग जिलें में हो रहे नशे के कारोबार से मुक्ति हेतु पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला द्वारा गंभीरता से लेते हुए नशे के कारोबारियों के विरूद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है, इसी परिप्रेक्ष्य में एसीसीयू टीम को मुखबीर से सूचना मिलने पर मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों की शीघ्र पतासाजी एवं माल बरामदगी हेतु निर्देश प्राप्त हुए थे।

जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) अभिषेक झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (काईम) ऋचा मिश्रा, उप पुलिस अधीक्षक क्राइम हेम प्रकाश नायक, नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग चिराग जैन (भापुसे) के मार्गदर्शन में एसीसीयू प्रभारी तापेश नेताम एवं चौकी प्रभारी निरीक्षक राजेश साहू के नेतृत्व में एसीसीयू एवं चौकी जेवरा सिरसा की संयुक्त टीम गठित टीम को कार्यवाही हेतु लगाया गया।

टीम द्वारा संदेहियों पर सतत् निगाह रखी जा रही थी, विशेष सूत्र भी लगाये गये थे। इसी दौरान दिनांक 27.07.2024 को जरिये मुखबीर से सुचना प्राप्त हुआ कि चौकी जेवरा सिरसा क्षेत्रांगत भटगांव निवासी संतोष द्वारा उड़िसा से बहुत भारी मात्रा में गांजा लाकर स्थानीय स्तर पर सप्लाई की जा रही है जिसमें उसके द्वारा दो माल वाहक (टाटा डीआई (207) जिसमें चेम्बर बनाकर गांजा लाकर सप्लाई कर रहे हैं कि सूचना पर एसीसीयू टीम द्वारा लगातार निगाह रखी जा रही थी एवं मुखबीरों को भी शतर्क किया गया था।

मुखबीर द्वारा पता चला कि एक वाहन उडिसा गांजा लेने गई थी और गांजा लेकर आ गई है जिसे एसीसीयू टीम द्वारा लगातार चौकी जेवरा सिरसा के आस- पास के गांव भटगांव, करंजा भिलाई, रवेलीडीह, समोदा, अरसनारा में लगातार टीम पता तलाश किया जा रहा था। इसी दौरान पता चला कि आरोपियों द्वारा जेवरा सिरसा धमधा मार्ग पर गांजा खपाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि सूचना पर एसीसीयू एवं चौकी की संयुक्त टीम द्वारा संबंधित क्षेत्र में निगरानी रखते हुए घेरा बंदी की गई थी।

ताकी आरोपियों द्वारा गांजा से भरी गाडी बाहर निकाल न सके जो चौकी जेवरा सिरसा के आस पास के गांव भटगांव, करंजा भिलाई, रवेलीडीह, समोदा, अरसनारा से बाहर न निकल पाये। दिनांक 13.08.2024 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि कचांदुर गौठान खार के पास एक माल वाहक सफेद कलर का झाडी के पास छुपाकर खड़ा किया गया है, तब टीम द्वारा बताये गए स्थान पर पहुंच कर देखा तो एक माल वाहक सफेद कलर का खड़ा था जिसका वारिसान आस पास पतासाजी करने पर नहीं मिला न ही को उक्त वाहन के संबंध में जानकारी होना बताये।

तब संदेह हुआ कि उक्त वाहन कर. सीज- 04 जे. 4787 में बताये गए मुखबीर द्वारा सूचना की तस्दीक करने पर एवंवाहन का वारिकी से निरीक्षण करने पर वाहन के ट्राली के नीचे चेंबर बना हुआ मिला जिसके अंदर 104 (एक सौ चार) पाकेट गांजा मिलने पर 113 किलो (एक सौ तेरह किलो) गांजा जुमला किमती 11,25,000/रू. लावारिस हालत में प्राप्त हुआ।

जिसे गवाहों के समक्ष अपराध क्र. 0/2024 धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट तहत अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए वाहन एवं गांजा को जप्त किया गया एवं कचांदूर गौठान से लगभग एक किमी दुरी पर दूसरा वाहन जो उसी कम्पनी का मालवाहक था जो झडियों के बीच में छुपा कर खडा किया था जिसें संदेह होने पर गाडी के केबिन एवं गाडी ट्राली के नीचे सटरवाला केबिन बना कर रखा था किन्तु उस जगह पर किसी प्रकार का कोई मादक वस्तु नहीं पाया गया जिसे थारा 106 बीएनएस में लावारिस हालत में जप्त कर असल वारिसान एवं मादक पदार्थ के संबंध में पता साजी की जा रही है।

अपराध क्रमांक 0/2024, धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट।

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