कोरबा। थाना बाकीमोंगरा के अपराध क्रमांक 130/16 धारा 420,34 भादवि के प्रार्थी संतोष कुमार शर्मा निवासी शारदा विहार कोरबा का रिपोर्ट किया कि वर्ष 2014 – 2015 में डिप्टी मैनेजर सर्वे दलवीर सिंह राजपूत के कहने पर इसके द्वारा सिंगरौली भूमिगत परियोजना के कार्य हेतु मजदूरों को लगाया गया था कि डिप्टी मैनेजर सर्वे दलवीर सिंह राजपूत तथा खान अधिकारी जितेंद्र मिश्रा, एवं सब एरिया अधिकारी के रामकृष्णा तथा ठेकेदार गजेंद्र सिंह द्वारा धोखाधड़ी कर मजदूरों की भुगतान की राशि 18 लाख रुपए धोखाधड़ी कर हड़प लिए हैं की रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना की जा रही थी। प्रकरण के आरोपी घटना के बाद से फरार थे।
पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के द्वारा धोखाधड़ी के लंबित प्रकरणों में फरार आरोपियों की धरपकड़ हेतु अभियान चलाया गया जिसके तारतम्य में थाना बाकीमोंगरा के अपराध क्रमांक 130/16 धारा 420,34 भादवि के फरार आरोपियों की धरपकड़ हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक दरी लितेश सिंह के मार्गदर्शन पर टीम गठित कर आरोपियों की पतासाजी हेतु पुलिस टीम तालचर उड़ीसा भेजा गया था,
जो प्रकरण के फरार आरोपी तत्कालिक डिप्टी मैनेजर सर्वे एसईसीएल सिंघावली भूमिगत परियोजना दलवीर सिंह राजपूत उर्फ डी. एस राजपूत पिता प्रताप सिंह राजपूत उम्र 56 वर्ष पता थाना कोलयारि पुलिस स्टेशन जिला अंगुल (उड़ीसा) को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर थाना लाया गया है।
आरोपी के गिरफ्तारी के पश्चात न्यायिक रिमांड पर न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी में थाना बाकीमोंगरा के प्रभारी निरीक्षक राजेश जांगड़े, प्रधान आरक्षक 628 दीपक खांडेकर, आरक्षक 535 बोलाशरण यादव, आरक्षक 462 जागीर सिंह, आरक्षक 585 रामकुमार पटेल की भूमिका सराहनीय रही।











