सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य (बिहार सरकार) इस अदालत को एक हलफनामा दायर करके इन अवैध ढांचों को हटाने की दिशा में हुई प्रगति के बारे में रिपोर्ट देगा। इस तरह का हलफनामा बिहार के मुख्य सचिव द्वारा दायर किया जाएगा…
नईदिल्ली (ए)। उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि गंगा नदी के करीब, खासकर पटना और उसके आस-पास कोई निर्माण कार्य न हो। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राज्य सरकार को पटना में गंगा नदी के डूब क्षेत्र में बनाए गए उन अवैध ढांचों को हटाने के बारे में सूचित करते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिन्हें चिह्नित किया गया है।














