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दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

बगैर लायसेंस-पंजीयन के दुकान चलाने पर लेंसकार्ट दुकान संचालक को दुर्ग निगम ने थमाया नोटिस

 

दुर्ग। आयुक्त प्रकाश सर्वे के निर्देश पर नगर पालिक क्षेत्र सीमा अंतर्गत स्टेशन रोड़, तरूण टॉकिज के बाजु दुर्ग बिना लायसेंस एवं दुकान स्थापना पंजीयन के अनाधिकृत रूप से संचालित व्यवसाय को बंद करने के संबंध नगर पालिक निगम के अनुज्ञापन अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली ने लेंसकार्ट दुकान संचालक को नोटिस थमाया।

अधिकारी के निरीक्षण के दौरान उक्त प्रतिष्ठान द्वारा नगर पालिक निगम, दुर्ग से बिना लायसेंस एवं दुकान स्थापना पंजीयन के अनाधिकृत रूप से संचालित किया जाना पाया गया है। उनका यह कृत्य छ0ग0 नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 366 के विपरित एवं उल्लंघन की श्रेणी में होने के कारण नोटिस के माध्यम से दुकान संचालक को सूचित की गई। अनाधिकृत रूप से संचालित व्यवसाय को तत्काल बंद करने के लिए कहा गया।

नगर पालिक निगम द्वारा बंद कराने की सख्त कार्यवाही की जावेगी। इसके लिए दुकानदार स्वयं जवाबदार होंगे। दुकानदार बिना लाइसेंस कारोबार करके सरकार को चुना लगाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान बगैर लायसेंस पंचीयन दुकान चलाते हुए पाया गया। दुकानदार को तीन दिन के अंदर दुकान बंद करने को कहा गया। कार्यवाही की जाएगी। अधिकतम पांच लाख रुपये तक अर्थदंड व एक साल का कारावास हो सकता है।निगम अमला निगम क्षेत्र के समस्त दुकानों का सर्वे करेंगी।बिना लाइसेंस कारोबार करते पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी।

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