रायपुर। प्रार्थी फागु राम सेन, निवासी ग्राम भवानीपुर, जिला बलौदाबाजार द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर में शिकायत की गई थी कि वह ग्राम पंचायत भवानीपुर में उप सरपंच है। उनके ग्राम पंचायत भवानीपुर में हाईस्कूल मैदान के समतलीकरण कार्य हेतु शासन से 10 लाख रूपये स्वीकृत हुआ था।
कार्य पूर्ण होने के बाद कार्यालय एस.डी.ओ. (आर.ई.एस.) जनपद पंचायत पलारी में बिल भुगतान लंबित था, जिसका गोपाल कृष्ण शर्मा, एस.डी.ओ. के द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार किया गया था, जिस पर प्रार्थी द्वारा गोपाल कृष्ण शर्मा, एस.डी.ओ. से मुलाकात करने पर उनके द्वारा राशि भुगतान हेतु फाईल आगे कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्यास, बलौदाबाजार-भाटापारा भेजने के एवज में 80,000 रूपये रिश्वत की मांग की गई थी।
जिसमें से 15,000 रूपये एडवांस के रूप में ले लिया गया था। प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था।
शिकायत सत्यापन पश्चात् दिनांक 19.02.2026 को ट्रेप आयोजित कर प्रार्थी से गोपाल कृष्ण शर्मा, एस.डी.ओ. को दूसरी किश्त राशि 25,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया।
आरोपी को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के प्रावधानों के तहत् अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
















