आरोपियों द्वारा “लव लाईफ रिश्ते मैरिज ब्यूरो” का संचालन कर युवतियों के फर्जी फोटो डाउनलोड कर फर्जी आईडी बनाकर युवकों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाता था। इसके बाद रजिस्ट्रेशन, पैकेज व फैमिली मीटिंग के नाम पर अधिक से अधिक राशि लेकर धोखाधड़ी की जाती थी…आरोपियों के कब्जे से 07 नग एंड्रॉइड मोबाइल, 14 नग की-पैड मोबाइल तथा 09 नग रजिस्टर/कॉपी पुलिस द्वारा जप्त किये गये…आरोपियों के बैंक खाते का विगत 01 वर्ष का स्टेटमेंट प्राप्त करने पर युवक-युवतियों से कुल ₹37,69,000/- का लेन-देन पाया गया…
राजनांदगांव। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा को सूचना प्राप्त हुई कि थाना बसंतपुर क्षेत्रांतर्गत सृष्टि कॉलोनी, राजनांदगांव में “लव लाईफ रिश्ते मैरिज ब्यूरो” के नाम से कार्यालय संचालित कर युवकों से ठगी की जा रही है। प्रारंभिक जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर व नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन द्वारा की गई। जांच में अपराध पाए जाने पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 135/2026 धारा 318(4), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई।
थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू द्वारा टीम के साथ कार्यवाही करते हुए मौके से 07 एंड्रॉइड मोबाइल, 14 की-पैड मोबाइल जप्त किए गए। मोबाइल की जांच में कुल 2286 युवतियों के फोटो डाउनलोड पाए गए, जिनसे फर्जी प्रोफाइल बनाकर युवकों को भेजा जाता था।
आरोपियों से पूछताछ में यह भी पाया गया कि रजिस्ट्रेशन, पैकेज एवं मीटिंग के नाम पर युवकों से 30 से 40 हजार रुपये तक की राशि ली जाती थी तथा बाद में किसी कारण का बहाना बनाकर संपर्क बंद कर दिया जाता था।
इस प्रकार आरोपियों द्वारा सामूहिक रूप से ठगी करना पाए जाने पर उनके विरुद्ध धारा 318(4), 61(2), 112(2), 319, 336(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं 66-D आईटी एक्ट के तहत अपराध पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
आरोपी: 1. नेहा पाठक, 2.धर्मेन्द्र मानिकपुरी, पिता स्व. कमल दास मानिकपुरी, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम जंगलपुर, थाना पण्डातराई, जिला कबीरधाम
















