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दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

पावर हाउस ओवर ब्रिज में विपरीत दिशा से वाहन चलाते पाये जाने पर ट्रैफिक पुलिस ने काटा 2300₹ का चालान

सड़क दुर्घटनाओ से बचने वाहन चालक से अपील है कि विपरीत दिशा से वाहन चालन न करें यह एक गंभीर सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण है…

भिलाई। दिनांक 26 जुलाई को नेशनल हाईवे के पावर हाउस , ओवर ब्रिज में दुर्ग से रायपुर मार्ग को आम नागरिकों के लिए प्रारंभ किया गया है इस दौरान सर्व प्रथम यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा नव नर्मित ओवर ब्रिज का निरीक्षण किया जा रहा था तभी रायपुर से दुर्ग मार्ग में एक कार वाहन क्रमांक सीजी 04 एमएच 2999 के चालक हरविंदर सिंह पिता जनरैल सिंह उम्र 28 वर्ष पता टाटीबंध रायपुर द्वारा विपरीत दिशा से खुर्सीपार की ओर वाहन चालन करते पाया गया।

जिसे ब्रिज के आगे रोककर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 101, 112/183ए के तहत कार्यवाही करते हुंए 2300/-रूपये समन शुल्क वसूल किया गया एवं भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही न करे इस हेतु समझाईस दिया गया।

अपीलः- यातायात पुलिस दुर्ग समस्त वाहन चालको से अपील करती है कि नेश्नल हाईवे एवं अन्य प्रमुख मार्गो पर तथा किसी भी ओवर ब्रिज/अण्डर ब्रिज मार्ग में विपरीत दिशा से वाहन चालन न करें यह एक सडक दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण है। अतः ऐसी लापरवाही कद्यापि न करें ।

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