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नौकरी लगाने के नाम 2.65 लाख लेकर धोखाधड़ी करने वाला फरार आरोपी मध्यप्रदेश से गिरफ्तार

पुलिस अधिकारियो द्वारा तत्काल संपर्क कर आरोपी को थाना बैहर जिला बालाघाट से अभिरक्षा में लेकर थाना बोड्ला लाया गया…

कवर्धा। प्रार्थी धन्नू राम पटे‍ल पिता कुंजलाल पटेल उम्र 45 साल साकिन तरेगांव मैदान थाना बोड्ला जिला कबीरधाम के द्वारा दिनांक 09-07-2024 को थाना बोड्ला आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 29-08-2020 को जोएब उल्लाह ऊर्फ जुबीखान पिता अजमत उल्लाह खान उम्र 39 साल निवासी घोंघा थाना बोड्ला जिला कबीरधाम ने नौकरी लगाने के नाम पर 2 लाख 65 हजार रूपये ले लिया था और नौकरी न लगने पर पैसे वापस नही कर रहा था।

प्रार्थी द्वारा आरोपी के विरूद् मामला दर्ज कराने पर थाना बोड्ला में अपराध क्रमांक 165/2024 धारा 420 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया एवं इसकी सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियो को दिया गया।

पुलिस अधीक्षक कबीरधाम डॉ. अभिषेक पल्लव द्वारा तत्काल आरोपी की पतासाजी हेतु थाना बोड्ला में टीम का गठन किया गया तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम विकास कुमार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम पुष्पेन्द्र बघेल के दिशा निर्देशन में तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड्ला संजय कुमार तिवारी के पर्यवेक्षण में आरोपी की पतासाजी प्रारंभ की गई।

सायबर सेल कवर्धा की मदद से आरोपी के विषय में दिनांक 27-07-2024 को सूचना मिली की फरार आरोपी जोएब उल्लाह ऊरर्फ जुबीखान मध्य प्रदेश के थाना बैहर जिला बालाघाट क्षेत्र में उपस्थित है पुलिस अधिकारियो द्वारा तत्काल संपर्क कर आरोपी को थाना बैहर से अभिरक्षा में लेकर थाना बोड्ला लाया गया आरोपी के विरुद्ध पूर्व मे भी थाना भोरमदेव में मामला दर्ज होने से आरोपी को गिर. कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया।

इस कार्यवाही में प्रधान आरक्षक 368 मनोज महोबिया, 453 उमाशंकर नाग, आरक्षक 142 राजकुमार साहू, 715 दीपचंद नेताम, 202 सुरेश कुमार धुर्वे एवं सायबर सेल कवर्धा का प्रमुख योगदान रहा।

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