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दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

निवेशको से अधिक ब्याज देने कि लालच देकर धोखाधडी करने वाला आरोपी राजनांदगांव से गिरफ्तार

 

दुर्ग। पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ध्रुव एवं नगर पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर के निर्देशन में एवं थाना प्रभारी एस.एन. सिंह के नेतृत्व में कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग के जांच प्रतिवेदन क्रमांक/1353 / चिट फंड / 2022 दुर्ग दिनांक 06.07.2022 के आदेशानुसार आरोपी विराट क्रेडिट को- आपरेटिव सोसायटी मर्यादित दुर्ग के प्रबंधक एवं संचालक के खिलाफ निवेशको को अधिक ब्याज देने कि लालच देकर पैसा जमा कराकर भुगतान तिथी पूर्ण होने के बाद भी पैसा वापस नही किया गया है इस प्रकार निवेशको से अधिक ब्याज देने कि लालच देकर धोखाधडी किया है कि वरिष्ट कार्यालय दुर्ग के आदेशानुसार थाना सिटी कोतवाली दुर्ग के अपराध क्रमांक 800/2022 धारा 420 भादवि, छ.ग के निक्षेपको हितो के संरक्षण अधिनियम 2005 धारा 7, 10 में अपराध कायम कर
विवेचना में लिया गया है।

विवेचना के आरोपी शैलेन्द्र पंसारी अध्यक्ष तथा काजल पंसारी एवं अमृत राज आनंद कार्यकारणी सदस्य इनके अलावा 8 अन्य सदस्यो कि जानकारी प्रदान कि गई है विवेचना मे आरोपीयो का कृत्य अपराध धारा का घटित अपराध सबूत पाये जाने से आरोपीयो को दिनांक 06. 01.2023 को विधिवत गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर न्यायालय दुर्ग पेश किया गया था।

प्रकरण में विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस पार्टी द्वारा घेराबंदी कर के द्वारा आरोपी अनुज चौरासिया को दिनांक 09.01.2023 को गंज लाईन मामा-भाचा मजार के पास राजनादगांव से विधिवत गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर न्यायालय दुर्ग पेश किया गया। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी एस.एन. सिंह, उप निरीक्षक देवादास भारती एवं प्र. आर. जनकदास वैष्णव आरक्षक जमालउद्दीन खान एवं मिथलेश साहू का योगदान सराहनीय रहा।

नाम आरोपी:- 1. अनुज चौरासिया पिता संतोष चौरासिया उम्र 38 साल साकिन गंज लाईन मामा-भाचा मजार के पास राजनादगांव (छ.ग.)

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