दुर्ग। दिनांक 20.09.2020 प्रार्थिया सालिनी वाहने निवासी नया आमापारा दुर्ग ने थाना मोहन नगर में अपराध दर्ज कराई कि मृतिका सुजाता बंसोड पति आदेश बंसोड निवासी नया
आमापारा दुर्ग को उसका पति किसी ठोस वस्तु से सिर में मार कर भाग गया मुर्तजरर सुजाता बंसोड को ईलाज हेतु मेकाहारा रायपुर ले गये कि रिपोर्ट पर अपराध धारा सदर का पाये जाने से थाना मोहन नगर में अपराध क्रमांक 292/ 2020 धारा 307 भा.द.वि. कायम कर विवेचना में लिया गया कि अपराध की
गंभीरता को देखते वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में बृजेश कुशवाहा थाना प्रभारी थाना मोहन नगर के नेतृत्व में टीम बनाकर आरोपी की लगातार पता तलाश की गई आरोपी घटना के बाद से ही फरार हो गया प्रकरण के मुर्तजरर सुजाता बंसोड को ईलाज हेतु रायपुर ले गये जहां उसकी फौत हो गई।
जिस पर से विवेचना दौरान प्रकरण में धारा 302 भा.द.वि.
जोडी गई आरोपी की पता साजी पर मिली सूचना कि आरोपी गोंदिया महाराष्ट्र में होना पता चलने पर थाना मोहन नगर स्टाफ को तत्काल गोंदिया महाराष्ट्र के लिए दिनांक 25/09/2020 रवाना किया गया।
जहां आरोपी की पता तलाश कर आरोपी का पता चलने पर आरोपी से पूछताछ कर आरोपी को कब्जा पुलिस लिया गया
जिसे गिरफतार कर थाना मोहन नगर जिला दुर्ग लाया गया आरोपी को ज्युडिशियल रिमाण्ड में माननीय न्यायालय दुर्ग पेश किया गया।
इसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पूरे प्रकरण की विवेचना तत्कालीन मोहन नगर थाना प्रभारी बृजेश कुशवाहा निरीक्षक के द्वारा उत्कृष्ठ विवेचना किया गया था। वर्तमान में निरीक्षक बृजेश कुशवाह उरला (रायपुर) थाना प्रभारी है। निरीक्षक ने इसके पूर्व भी बहुत से मामले में सराहनीय कार्य किया है।
नाम आरोपी :- आदेश बंसोड पिता स्व0 रामदास बंसोड उम्र 44 वर्ष निवासी नया आमापारा थाना मोहन नगर जिला दुर्ग।









