जांच में पीड़िता ने बताया कि ग्राम जामुनपानी निवासी अशोक ध्रुवे ने शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ जबरदस्ती की, जिससे वह गर्भवती हुई…
कवर्धा। कबीरधाम पुलिस ने एक नाबालिग बालिका का शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। आरोपी अशोक ध्रुवे पिता भगतराम ध्रुवे, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम जामुनपानी ने नाबालिग को अपने प्रेमजाल में फंसाकर शादी का प्रलोभन देकर लगातार शारीरिक शोषण किया था।
मामले में नाबालिग पीड़िता अपने परिचितों के साथ आजरा, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र काम पर गई थी। स्वास्थ्य खराब होने पर उसे कोल्हापुर के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां जांच में उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई। बाल कल्याण समिति और थाना आजरा द्वारा की गई जांच में पीड़िता ने बताया कि ग्राम जामुनपानी निवासी अशोक ध्रुवे ने शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ जबरदस्ती की, जिससे वह गर्भवती हुई।
थाना आजरा में बिना नंबरी अपराध धारा 64(2)(उ), 64(2)(प) भा.दं.सं. और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। चूंकि घटना स्थल थाना कुकदुर क्षेत्रांतर्गत का था, इसलिए दिनांक 26 दिसंबर 2024 को थाना कुकदुर में अपराध क्रमांक 173/24 धारा 64(2)(उ), 64(2)(प) भा.दं.सं. और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल एवं पंकज पटेल, एसडीओपी संजय ध्रव के मार्गदर्शन में विवेचना की गई। विवेचना के दौरान आरोपी की तलाश कर उसे गिरफ्तार किया गया।आरोपी अशोक ध्रुवे को दिनांक 18 जनवरी 2025, को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
इस प्रकरण में थाना प्रभारी निरीक्षक जे.एल. शांडिल्य, आरक्षक रम्हौ ध्रुवे, नरेंद्र टेकाम, संदीप पांडेय और महिला आरक्षक बिमला ध्रुवे का विशेष योगदान रहा।
वहीं एक अन्य मामले में दिनांक 10.01.2025 को प्रार्थी द्वारा थाना पंडरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी नाबालिक बेटी को किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपहरण कर लिया है। सूचना मिलते ही थाना पंडरिया में अपराध क्रमांक 11/25, धारा 137(2) BNS दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की गई।
पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने इस घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया।थाना पंडरिया की टीम ने त्वरित जांच और कार्रवाई शुरू की।
नाबालिक को सुरक्षित बरामद किया गया और उससे पूछताछ के बाद आरोपी जितेंद्र निषाद पिता लोकनाथ निषाद, उम्र 20 वर्ष, निवासी सावंतपुर थाना पंडरिया की पहचान हुई। आरोपी पर नाबालिक के अपहरण और जबरन संबंध बनाने के आरोप सिद्ध होने पर उसे धारा 137(2), 87, 64(2)(एम), 65(1), 351(2) BNS एवं 4(2), 6 पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस पूरे अभियान में थाना पंडरिया की टीम की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई से नाबालिक को सुरक्षित बचाया जा सका और आरोपी को कानून के हवाले किया गया।
जिला कबीरधाम पुलिस नाबालिकों के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए तत्पर है।
















