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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सौतेले पिता को 20 साल की हुई सजा, 10 दिन ट्रायल के बाद फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट ने सुनाई सजा, रायपुर एसएसपी ने केस में विशेष रुचि लेकर दिए थे दिशा-निर्देश

रायपुर। थाना खमतराई में दिनांक 14. 12.2020 को प्रार्थीया की रिपोर्ट पर उनकी पुत्री के साथ उसके सौतेले पिता शंभू बीन ने दुष्कर्म किया है की रिपोर्ट पर थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 616/ 2020 धारा 376,376 A,B,376(2), च ढ 4,6 पास्को एक्ट दिनांक 14.12.2020 के 14:30 बजे कायम कर विवेचना में लिया गया जो मामले की गंभीरता को देखते हुए 16.12.2020 को 48 घंटे के भीतर चालान क्रमांक 523/2020 को तैयार कर माननीय न्यायालय राजीव कुमार अतिरिक्त सत्र न्यायधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट जिला रायपुर मैं पेश किया गया जो उक्त प्रकरण का केस क्रमांक 215/2020 है जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.01.2021 से ट्रायल चालू कर दिनांक 29.01. 2021 को 10 दिन में मामले में आरोपी शंभू बीन पिता जंगलू बिन उम्र 47 वर्ष निवासी रावाभाटा को 20 वर्ष की सजा व ₹70000 जुर्माना की सजा सुनाई गई है। उक्त प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर अजय कुमार यादव द्वारा विशेष रूचि लेकर मामले की विवेचना संबंधी दिशा निर्देश दिए गए थे ताकि ऐसे प्रकरणों में समाज में ऐसे कृत्य करने वाले आरोपियों को गंभीर सजा मिले एवं समाज में एक अच्छा संदेश जाए। मामले की विवेचना उप निरीक्षक अजय झा द्वारा निरीक्षक संजय पुंडीर के निर्देशन में की गई है।

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