भिलाई। महिला थाना के अपराध क्रमांक 10/2026 धारा 65(1), 70(1), 70(2), 351(3), 61(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS), धारा 376(2)(n), 376(DA) भा.दं.सं., लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 6, 12 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत पंजीबद्ध प्रकरण में फरार आरोपी भीमनारायण पांडे एवं संजय पंडित द्वारा दिनांक 13.02.2026 को माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया।
न्यायालय की अनुमति पश्चात दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर शेष विवेचना कार्यवाही हेतु 02 दिवस की पुलिस रिमांड प्राप्त की गई। रिमांड अवधि में पूछताछ के दौरान आरोपी भीमनारायण पांडे के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कार क्रमांक CG-07-AU-3526 जप्त की गई। आरोपी संजय पंडित से पूछताछ पर घटना में प्रयुक्त 02 नग मोबाइल फोन जप्त किए गए तथा उसके निशानदेही पर इंडिगो कार क्रमांक CG-07-AT-7047 जप्त की गई।
आरोपियों के निशानदेही पर घटना स्थल रेस्ट हाउस दुर्ग, रेस्ट हाउस उतई एवं अन्य संबंधित स्थानों का पुनः निरीक्षण गवाहों की उपस्थिति में कराया गया तथा समस्त कार्यवाही की वीडियोग्राफी की गई।
02 दिवस की पुलिस रिमांड पूर्ण होने उपरांत दोनों आरोपियों को आज दिनांक 15.02.2026 को न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय जेल दाखिल कराया गया है। प्रकरण में अब तक कुल 07 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। विवेचना जारी है।
घटनास्थल: रेस्ट हाउस दुर्ग, रेस्ट हाउस उतई एवं अन्य संबंधित स्थान, जिला दुर्ग
आरोपी का विवरण : 1. विजय स्वाइन, उम्र 37 वर्ष, निवासी दुर्गा नगर पश्चिम, भिलाई (गिरफ्तार)
2. अनिल चौधरी, उम्र 60 वर्ष, निवासी ज़ोन-01, खुर्शीपार (गिरफ्तार)
3. गोविंद सिंह नागवंशी, उम्र 62 वर्ष, निवासी चौकड़िया पारा, जिला राजनांदगांव (गिरफ्तार)
4. कृपा शंकर उर्फ राजू कश्यप, उम्र 58 वर्ष (गिरफ्तार)
5. अमित वर्मा, उम्र 47 वर्ष, निवासी सेक्टर-10, भिलाई, जिला दुर्ग (गिरफ्तार)
6. भीम नारायण पांडे, उम्र 65 वर्ष, निवासी मीनाक्षी नगर बोरसी, जिला दुर्ग (गिरफ्तार)
7. संजय पंडित, उम्र 42 वर्ष, निवासी शांति नगर, भिलाई (गिरफ्तार)
जप्त सामग्री :
1. कार क्रमांक CG-07-AU-3526
2. इंडिगो कार क्रमांक CG-07-AT-7047
3. ओप्पो कंपनी के 02 नग मोबाइल फोन
4. अन्य इलेक्ट्रॉनिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य (जांचाधीन)
















