भिलाई। प्रार्थीया ने शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया कि इसकी नाबालिंग लड़की उम्र 14 साल को दिनांक 14.03.2022 को आरोपी संजय निषाद पिता देवादास निषाद निवासी खम्हरिया भाटा चौकी स्मृति नगर थाना सुपेला जिला दुर्ग के द्वारा बहला फुसला कर शादी करने का प्रलोभन देकर अपने भाग कर लेजाकर उसकी इच्छा के विरूद्व शरीरिंक संबंध में स्थापित किया गया है।
रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 228/2022 धारा 363,366,376 भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया है।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल एवं अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) सुखनंदन राठौर के निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक सत्यप्रकाश तिवारी के मार्गदर्शन में महिला एवं बच्चों संे संबंधित प्रकरण का तत्काल निराकरण किये जाने के निर्देश दिये जाने पर तत्काल निरीक्षक राजेश मिश्रा थाना प्रभारी सुपेला के द्वारा टीम गठित कर आरोपी संजय निषाद पिता देेवादास निषाद उम्र 24 साल साकिन खम्हरिया भाटा चौकी स्मृति नगर थाना सुपेला जिला दुर्ग के सकुनत में दबिश दिया गया।
करीबन 03 साल से सकुनत से फरार होना बताये है कि आरोपी संजय निषाद के संबंध में तकनीकी जानकारी सायबर सेल से प्राप्त किया जाकर थाना करमला जिला नागपुर (महाराष्ट्र) में दबिश दिया गया जो सकुनत में उपस्थित मिलेे जिनसे घटना के संबंध में पुछताछ किया जाकर गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक राजेश मिश्रा थाना प्रभारी सुपेला, चौकी प्रभारी गुरूविन्दर सिंह संधु सउनि बाबुलाल साहू, आरक्षक कमल नारायण, आरक्षक सविन्दर सिंह, का कार्यवाही में सराहनीय योगदान रहा।
















