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नाबालिग लड़की को इंस्टाग्राम के जरिए बहला-फुसलाकर अपने पास बुलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी गिरफ्तार, विधवा महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दिया 10 वर्ष की सजा

बलौदा बाजार। थाना लवन क्षेत्र अंतर्गत एक मामले में प्रार्थी ने दिनांक 04/7/23 को रिपोर्ट दर्ज कराया की उसकी 16 वर्षीय नाबालिक बहन दिनांक 4/7/23 को घर से बिना बताए कहीं चली गई है आस-पड़ोस व रिश्तेदारों में ढूंढने पर कहीं नहीं मिली की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 भा द वि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अभिषेक सिंह के मार्गदर्शन में थाना लवन प्रभारी उप निरीक्षक उमेश वर्मा द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़िता की लगातार पतासाजी करते हुए साइबर सेल की मदद से दिनांक 08/07/23 को टीम गठित कर उत्तर प्रदेश रवाना किया गया था।

टीम द्वारा उ. प्र. में आरोपी के घर दबिश देकर पीड़िता को आरोपी मनोज राजपूत के कब्जे से बरामद कर थाना लवन लाया गया पीड़िता से पूछताछ करने पर आरोपी मनोज राजपूत द्वारा इंस्टाग्राम के जरिए उसे बहला फुसलाकर अपनी मां की मदद से अपने पास बुला कर घर अंदर एक कमरे में बंद कर रख कर कई बार शारीरिक संबंध बनाना बताई।

विवेचना दौरान धारा 366,376(2) (n) भादवि, 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई पूछताछ पर आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया एवं घटना में प्रयुक्त मोबाइल पेश किया जिसे जप्त किया गया आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर आज दिनांक 12/7/23 को माननीय न्यायालय न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में स उ नि जीवन लाल वर्मा, प्रधान आरक्षक विनोद बांधे, आर. जितेंद्र कुर्रे, महिला आरक्षक सोनम भट्ट का विशेष योगदान रहा।

अपराध क्रमांक- 112/23 धारा- 363,366,376(2) (n) भादवि, 6 पाक्सो एक्ट
आरोपी: मनोज राजपूत पिता ओमप्रकाश राजपूत उम्र 18 साल निवासी नगला खिमानी थाना सुन्नगढी जिला कासगंज (उत्तर प्रदेश)।

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही से विधवा महिला से दुष्कर्म के आरोपी को किया गया 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा से दंडित विधवा महिला को अपने भरोसे में लेकर, शादी करने का प्रलोभन एवं उसके बच्चे की देखभाल करने का झांसा देकर महिला का शारीरिक शोषण करने वाले एक आरोपी को माननीय ऋषि कुमार बर्मन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) बलौदाबाजार न्यायालय द्वारा 10 वर्ष कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है।

प्रकरण में थाना सिटी कोतवाली बलोदाबाजार क्षेत्र अंतर्गत एक विधवा महिला को शादी का प्रलोभन देकर एवं उसके बच्चे की देखभाल करने का लालच एवं झांसे में लेकर आरोपी द्वारा लगातार महिला का शारीरिक शोषण किया गया तथा पीड़िता द्वारा शादी करने की बात करने पर आरोपी द्वारा शादी से इंकार कर जान से मारने का धमकी दिया, कि पीड़िता महिला के लिखित रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्र. 174/2021 धारा 376,294, 506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा प्रकरण में त्वरित कार्यवाही कर आरोपी केसराम साहू पिता ईश्वर साहू को गिरफ्तार किया गया।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में थाना सिटी कोतवाली में पदस्थ तत्कालीन उप निरीक्षक बी.के.सोम द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करते हुए उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही कर प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

माननीय ऋषि कुमार बर्मन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) बलौदाबाजार न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता एवं साक्ष्यों के परिशीलन करने बाद आरोपी द्वारा किया गया अपराध सिद्ध होना पाया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी केसराम साहू पिता ईश्वर साहू उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम कंजी थाना सिटी कोतवाली को भादवि की धारा 376(2) N में 10 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹1000 का अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं जांच कार्यवाही थाना सिटी कोतवाली से उपनिरीक्षक बी.के. सोम द्वारा किया गया है।

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