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नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला एवं आश्रय देकर सहयोग करने वाला दोनो आरोपी गिरफ्तार

बेमेतरा। दिनांक 17.08.2020 को प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वर्ष 2019 में अपने पत्नि,बच्चे, परिवार के साथ खाने कमाने गुजरात चला गया था वही मेरे साथ राहुल ईसाई निवासी रविदास वार्ड नं 04 कवर्धा का रहने वाला भी काम करता था जिससे मेरा जान पहचान था जो दिनांक 04/08/2020 को मेरे पिता जी के दशगात्र कार्यक्रम में मेरे गांव घर आया था दिनांक 09/08/2020 को सुबह मै मजदुरी खेत काम पर गया था घर मे मेरी पत्नि, बच्चे तथा राहुल ईसाई था। मै मजदुरी खेत काम से दोपहर 02 बजे घर वापस आया। तब तब मुझे़ मेरी पत्नि ने बतायी कि मै करीबन 11:30 बजे पडोसी के घर गई थी तब से करीब 12 बजे घर वापस आयी तो देखी कि मेरी नाबालिग लडकी और घर आये राहुल ईसाई दोनो नही थी तब मै अपनी लडकी का पता अपने गांव पास पडोस व नाते रिश्तेदार में किया हूं किन्तु पता नही चला। मेरी नाबालिग लडकी को राहुल ईसाई द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की आशंका होने पर प्रार्थी कि रिपोर्ट पर चौकी खण्डसरा थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा में अपराध सदर धारा 363, 366 A भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया । जिस पर पुलिस अधीक्षक बेमेतरा दिव्यांग पटेल के निर्देशन पर अति. पुलिस अधीक्षक विमल बैस एवं एसडीओपी बेमेतरा राजीव शर्मा के द्वारा चौकी प्रभारी उप निरीक्षक रंजित प्रताप सिंह एवं चौकी स्टाफ को अपहृता एवं आरोपी का पतासाजी कर तत्काल कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
जिस पर चौकी प्रभारी एवं चौकी स्टाफ द्वारा अपहृता एवं आरोपी का लगातार पता तलाश किया जा रहा था विवेचना पता साजी के दौरान दिनांक 26.08.2020 को आरोपी राहुल ईसाई एवं उनके रिश्तेदार रज्जु ऊर्फ सुरज बंजारे को अभिरक्षा में लेकर उक्त घटना के संबंध में पुछताछ किया गया। आरोपी द्वारा दिनांक घटना समय को नाबालिक जानते हुए भी पीडिता को ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहा तथा आरोपी का रिस्तेदार रज्जु ऊर्फ सुरज कुमार बंजारे उम्र 38 साल साकिन वार्ड नं. 18 घासीदास नगर मीनिमाता चौक कवर्धा जिला कबीरधाम के द्वारा अपने घर मकान में कमरा उपलब्ध कराकर सहयोग प्रदान कर रखा जहा आरोपी द्वारा पीडिता के साथ गलत काम किया गया तथा आरोपी और आरोपी के रिस्तेदार रज्जु ऊर्फ सुरज द्वारा गुजरात लेकर जा रहा था। जिसे थाना मोतिनाला जिला मण्डला मध्यप्रदेश से आरोपी के कब्जे बरामद किया गया एवं प्रकरण में आरोपी राहुल ईसाई के विरूद्ध धारा 376 (3) भादवि 4,5 (ठ), 6,12 पास्को एक्ट जोडी गई। तथा आरोपी के रिस्तेदार रज्जु ऊर्फ सुरज बंजारे द्वारा नाबालिक लडकी को अपने घर मकान में छुपाकर रखने व आरोपी राहुल ईसाई को आश्रय देना पाये जाने से प्रकरण में धारा 212 भादवि व 17 पाक्सो एक्ट जोडी जाकर विवेचना के दौरान आरोपियो 1. राहुल ईसाई पिता दिनेश ईसाई उम्र 19 साल साकिन वार्ड नं. 04 रविदास नगर बिजली आफिस के पीछे कबीरधाम 2. रज्जु ऊर्फ सुरज कुमार बंजारे पिता मुनीस्वामी उम्र 38 साल साकिन वार्ड 18 घासीदास नगर मिनीमाता चौक कवर्धा को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 26.08.2020 को माननीय न्यायालय बेमेतरा में पेश किया गया ।
उक्त कार्यवाही में चौकी खण्डसरा प्रभारी उपनिरीक्षक रंजित प्रताप सिंह,प्र. आरक्षक भुषण ठाकुर, आरक्षक दौलत वर्मा, रविसिंह ठाकुर, चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, महिला आरक्षक प्रियंका शर्मा एवं प्र. आर. मोहित चेलक, आर. लोकेश सिंह, पंचराम घोरबंधे, विक्रम सिंह एवं अन्य स्टाफ का सराहनी भुमिका रही है।

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