जशपुर। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना सिटी कोतवाली जशपुर क्षेत्रान्तर्गत की प्रार्थिया ने थाना-सिटी कोतवाली जशपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि नाबालिग लड़की दिनांक 06-09-2018 के शाम करीब 03-04 बजे घर से पानी भरने बोरिंग गई थी और बाल्टी में पानी भरकर बोरिंग के पास छोड़कर डीपा तरफ जाने लगी, उसके पीछे-पीछे प्रार्थिया भी गई लेकिन झाड़-झंकार होने से नाबालिग लड़की का पता नहीं चला, आसपास पता तलाश किये पता नहीं चला, रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली जशपुर में अपराध क्रमांक 178/2018 धारा 363 भादवि. पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही की गई। विवेचना दौरान सायबर सेल की मदद से अपहृता को बरामद कर आरोपी तक पहुंचा गया। अपहृता के कथन पर धारा 366क, 376 भादवि. 4 पॉस्को एक्ट जोड़ी गई।
अपहृता के कथनानुसार आरोपी कृष्णा मोबाइल फोन से फोन कर पीड़िता को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर रांची (झारखण्ड) बुलाया था और रांची में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी अपना नाम भी गलत बताया था।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु पुलिस टीम बनाकर रांची भेजा गया था। थाना-चान्हो झारखण्ड पुलिस की मदद से आरोपी असजत अंसारी निवासी-चटवल थाना-चान्हो जिला रांची (झारखण्ड) को हिरासत में लेकर थाना जशपुर लाया गया और पीड़िता से आरोपी की पहचान कराई गई। आरोपी असजद ने अपना गलत नाम तथा रॉयल बस का ड्रायव्हर बताकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था तथा लड़की से बातचीत में अपने गांव के लड़के का मोबाइल फोन का ईस्तमाल किया गया था।
आरोपी को ढाई साल बाद दिनांक 02-08-2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
उक्त प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं अपहृता की बरामदगी तथा आरोपी को रांची (झारखण्ड) से गिरफ्तार करने में निरीक्षक लक्ष्मण सिंह ध्रुवे थाना प्रभारी सिटी कोतवाली जशपुर, स0उ0नि0 टेकराम सारथी, नसरूद्दीन अंसारी, आरक्षक पवन पैंकरा, शोभनाथ सिंह, एडवर्ड जेम्स तिर्की एवं जिला-रांची (झारखण्ड) पुलिस का सराहनीय योगदान रहा है।
नाबालिग बालिका का फोटो विडियो गंदे-गंदे कमेंट्स कर वायरल करने वाले अपचारी बालकों को दुलदुला पुलिस ने हिरासत में लेकर बाल न्यायालय
जशपुर। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दुलदुला क्षेत्रान्तर्गत का प्रार्थी दिनांक 29-06-2021 को थाना-दुलदुला में रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 26-06-21 से 29-06-21 के मध्य मोबाइल से अपचारी बालक द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री का फोटो विडियो को भाई-भाई नाम के वाट्सएप ग्रुप में डालकर गंदे-गंदे शब्दों का कमेंट्स कर वायरल किया गया, रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 38/2021 धारा 294, 354क, 509ख भादवि. 11, 12 पॉस्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही की गई।
विवेचना दौरान अपचारी बालक को अभिरक्षा में लेकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। मामले में आईटी एक्ट की धारा 67, 67ए जोड़ी गई तथा आगे की विवेचना कार्यवाही निरीक्षक थाना प्रभारी सिटी कोतवाली जशपुर द्वारा की जा रही है। विवेचना दौरान सायबर सेल की मदद से घटना में प्रयुक्त मोबाइल एवं सिम को जप्त कर अन्य 04 अपचारी बालकों को हिरासत में लेकर उनके परिजनो को सूचना दी गई एवं अपचारी बालकों को बाल न्यायालय जशपुर में पेश किया गया। संपूर्ण विवेचना कार्यवाही एवं में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली जशपुर निरीक्षक लक्ष्मण सिंह धुर्वे, उप निरीक्षक के0पी0 सिंह एवं उनके स्टॉफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।












