बेमेतरा। दिनांक 18.08.2020 को प्रार्थिया ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 18.08.2020 को करीबन रात्रि 08 बजे किराना दुकान में सामान खरीदने के लिए गई थी रात्रि 08:10 बजे तक घर वापस नही आई तब मैं किराना दुकान में जाकर देखी और दुकान वाले से पुछी कि मेरी लडकी आयी थी क्या तो बताया कि सामान खरीदने के लिए आयी थी सामान नही था तो चली गई। जिसका आस पास पता तलाश किया जो नही मिली। मेरी नाबालिग लडकी को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। कि रिपोर्ट पर थाना बेमेतरा में अपराध सदर धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक बेमेतरा दिव्यांग पटेल के निर्देशन पर अति. पुलिस अधीक्षक विमल कुमार बैस एवं एसडीओपी बेमेतरा राजीव शर्मा द्वारा थाना बेमेतरा प्रभारी एवं थाना स्टाफ को अपहृता आरोपी का पतासाजी कर तत्काल कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
जिस पर विवेचना अपहृता आरोपी पतासाजी के दौरान जरिये मुखबिर कि सूचना पर दिनांक 19.08.2020 को आरोपी कृष्णा ऊर्फ गोलू ध्रुव उम्र 25 साल थाना व जिला बेमेतरा के कब्जे से अपहृता को बरामद किया गया। आरोपी कृष्णा ऊर्फ गोलू ध्रुव द्वारा नाबालिग जानते हुए भी घटना दिनांक समय को बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाकर लैगिंग शोषण करने की उद्देश्य से पानी में कुछ हानिकारक दवाई अथवा नशीली पदार्थ मिलाकर पिलाने से उल्टी होकर तबियत खराब हो जाने पर अस्पताल में भर्ती कराये जाना पाये जाने पर आरोपी कृष्णा ऊर्फ गोलू ध्रुव को अभिरक्षा में लेकर पुछताछ करने पर अपराध घटित करना कबूल किया। आरोपी द्वारा अपराध घटित करना पाये जाने पर प्रकरण में धारा 366, 328 भादवि, 11 (vi), 12 पाक्सो एक्ट जोडी गई। आरोपी कृष्णा ऊर्फ गोलू ध्रुव पिता मुन्ना ध्रुव उम्र 25 साल साकिन मोहभट्ठा थाना व जिला बेमेतरा को विधिवत गिरफ्तार कर आज दिनांक 20.08.2020 को माननीय न्यायालय बेमेतरा में पेश किया गया।









