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नयी जेल नियमावली: अब विवाहित महिला कैदी पहन सकती हैं मंगलसूत्र और मना सकती हैं करवा चौथ

नयी जेल नियमावली विवाहित महिला कैदियों को अपना मंगलसूत्र पहनने की अनुमति देता है, इससे पहले, उन्हें केवल चूड़ियां, पायल और नाक की कील पहनने की अनुमति थी, नयी नियमावली में ईद और बकरीद पर सेवईं दिये जाने का भी प्रावधान है, होली, दिवाली और सभी राष्ट्रीय त्योहार पर खाने के साथ खीर भी दी जा रही है…

 

लखनऊ (ए)। उत्तर प्रदेश की नयी जेल नियमावली के प्रावधानों के अनुसार अब विवाहित महिला कैदी मंगलसूत्र पहन सकेंगी और राज्य की जेलों में करवा चौथ एवं तीज जैसे त्योहार मना सकेंगी। राज्य मंत्रिमंडल ने इस सप्ताह की शुरुआत में उत्तर प्रदेश जेल नियमावली को मंजूरी दी थी, जिसमें 1941 की नियम पुस्तिका के निरर्थक और अव्यवहारिक प्रावधानों को हटा दिया गया था। राज्य के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बताया कि नयी जेल नियमावली में कैदियों, विशेषकर महिलाओं के प्रति अधिक मानवीय और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया गया है। नयी जेल नियमावली विवाहित महिला कैदियों को अपना ‘मंगलसूत्र’ (उनकी वैवाहिक स्थिति को दर्शाने वाला पवित्र धागा) पहनने की अनुमति देता है. इससे पहले, उन्हें केवल चूड़ियां, पायल और नाक की कील पहनने की अनुमति थी।

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