रायपुर। प्रार्थी अजीत शुक्ला, निवासी राजकिशोर नगर, बिलासपुर द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर में शिकायत की गई थी कि उसके द्वारा राजकिशोर नगर स्थित सुमन शुक्ला के मकान को क्रय करने के लिए सौदा किया जा चुका है तथा उक्त मकान का लीज समाप्त हो चुका है।
जिसका रजिस्ट्री के पूर्व लीज़ नवीनीकरण कराने के लिए विक्रेता द्वारा उसे कहा गया था जिस पर वह विक्रेता की तरफ़ से आवेदन लेकर नगर निग़म बिलासपुर में लीज नवीनीकरण के लिए जुलाई 2026 में आवेदन प्रस्तुत किया था तथा कार्य जल्द कराने के लिए जब वह निगम कार्यालय गया तो संपदा शाखा नगर निगम बिलासपुर के बाबू (सहायक ग्रेड-3) लक्ष्मीकांत कोका द्वारा 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है।
प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत का सत्यापन कराए जाने पर शिकायत सही पाये जाने से दिनांक 25.09.2026 को ट्रेप आयोजित कर आरोपी बाबू लक्ष्मीकांत कोका को प्रार्थी से 10,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया।
आरोपी को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के प्रावधानों के तहत् अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
















