भिलाई। प्रार्थी रमेश कुमार सिंगला निवासी सूर्या विहार जुनवानी भिलाई एवं सत्येन्द्र कुमार सिंह निवासी चौहान टाउन भिलाई के द्वारा माह अगस्त 2020 में शिकायत दिया था कि श्री हरीचरण ट्रेडर्स हैदराबाद के संचालक मनोज गुप्ता के द्वारा आयरन स्क्रेप बिक्री करने के लिए बैंक खाता में आन लाईन 4,23,000 रू. एवं 3,00,000 रू. क्रमशः प्रार्थी से प्राप्त कर बकायदा ट्रक में माल लोड कर माल रवाना करने की रशीद व्हाटसप् में भेजा गया था।
जबकी आरोपी मनोज गुप्ता द्वारा किसी भी वाहन में माल न भेजकर योजनाबद्ध तरीके से एवं षडयंत्र पूर्वक आयरन स्क्रेप न भेजकर उपरोक्त राशि का गबन कर धोखाधड़ी करने की शिकायत जांच पर धारा 420 भादवि का अपराध वर्ष 2021 में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव (भापुसे), अति0 पुलिस अधीक्षक शहर संजय ध्रुव, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर नसर सिद्धकी के निर्देशन में, एवं थाना प्रभारी सुपेला दुर्गेश शर्मा के मार्गदर्शन में टीम गठित कर हैदराबाद तेलंगाना टीम रवाना किया गया था।
जिस पर दिनांक 27.08.2022 को आरोपी मनोज गुप्ता पिता हरीचरण गुप्ता उम्र 38 साल निवासी फ्लैट नंबर 304, मयूरी नगर, निजामपेट हैदराबाद से गिरफ्तार कर दिनांक 28.08.2022 को न्यायालय दुर्ग में पेश किया जाकर ज्युडिशियल रिमाण्ड प्राप्त कर जेल दाखिल किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही चौकी प्रभारी स्मृतिनगर युवराज देशमुख, सउनि राघवेन्द्र सिंह, आर० संजीव ओझा, जयनारायण यादव, आशीष यादव की उल्लेखनीय भूमिका रही।















