भिलाई। नगर निगम की टीम ने आज आकाशगंगा, दक्षिण गंगोत्री, सुपेला बाजार, वैशालीनगर, स्मृतिनगर, पावर हाउस एवं अन्य बाजार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का निरिक्षण किए और अनावश्यक रूप से दुकान खोलने वाले को बंद कराया गया! निरिक्षण के दौरान भीड़ पाए जाने वाले दुकानदार के संचालकों पर कार्यवाही करते हुए समझाईश दी गई। जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए धारा 144 का पालन कराने निगम की टीम शहर के सभी प्रमुख बाजारों का निरिक्षण कर रही है और शासन के आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर उन प्रतिष्ठानों को तत्काल बंद कराया जा रहा है तथा गली मोहल्लों के पान ठेला, चाय ठेला एवं भीड़भाड़ बढ़ाकर रखने वाले दुकानों को बंद कराया जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए धारा 144 का पालन कराने भिलाई निगम प्रशासन हर संभव कार्य कर रही है। नगर निगम के राजस्व एवं उड़नदस्ता की टीम ने व्यवसायिक प्रतिष्ठान, बाजार व निगम क्षेत्र के अन्य स्थानों का दौरा कर लोगों को एक जगह एकत्र न होने की समझाईश तथा घरों पर रहने की सलाह दे रहे हैं। निगम की टीम ने प्रियदर्शनी परिसर स्थित पे्रमिनो पिज्जा खुला पाया जिसे तत्काल बंद कराते हुए आगामी आदेश तक नहीं खोलने समझाईश दी गई। जय मां बम्लेश्वरी पाॅवर हाउस में जूस कार्नर खुला था जहां पर भीड़ हो रही थी जिसे भी बंद कराया गया। इसी प्रकार वार्ड 23 सकुर्लर मार्केट में बालाजी मसाला शाॅप में भीड़ पाये जाने पर 1000 हजार अर्थदंड लगाकर दुकान बंद कराया गया। वार्ड 02 स्मृतिनगर में शर्मा पूजा सामग्री के द्वारा लाॅक डाउन आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर 5000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया तथा 16 पैकेट डिस्पोजल एवं 20 पैकेट प्लास्टिक प्लेट जप्त किया गया। जोन 02 क्षेत्रांर्तगत निरिक्षण टीम ने वार्ड 26 हाईस्कूल के पास उत्तम पान पैलेस को खुला पाया तथा इस दुकान के संचालक द्वारा जर्दा गुटखा, तंबाकू, बिड़ी सिगरेट जैसी सामान का विक्रय किया जा रहा था जिसे जप्त कर पंचनामा बनाया गया तथा दुकान को बंद कराया गया। घासीदास नगर नंदनी रोड में भी प्रोव्हिजन स्टोर्स संचालक द्वारा भीड़ बढ़ाकर बड़ी मात्रा में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट विक्रय किया जा रहा था, जप्ती की कार्यवाही की गई तथा भीड़ न बढ़ाने हिदायत दी गई। निगम की टीम ने व्यापारियों को बताया कि दैनिक अति आवश्यक जरूरतों को छोड़कर सभी दुकानों के खोलने पर प्रतिबंध लगाया है और इन दुकानों में भीड़ न लगे इसका भी ख्याल रखा जाए तथा छूट प्राप्त वाले दुकानों जैसे फल दुकान, किराना दुकान, सभी मंडी दुकान, राशन दुकान, बेकरी दुकान, सब्जी दुकान, डेली नीड्स इसी प्रकार के अन्य दुकानों को भी सायं 6:00 बजे से प्रातः 9:00 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद रखा जाएगा। किराना दुकान, सब्जी, दुध, रिचार्ज दुकान पर तय संख्या से अधिक लोगों की भीड़ पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी तथा हाथों का बार-बार वाश करने, मास्क लगाने तथा दूरी बनाए रखने की समझाइश दी गई।









