
रायपुर। विवरण – 01. प्रार्थी हरीश कुमार भोई ने थाना डी.डी. नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह मंगल बाजार ईदगाहभाठा में किराये से रहता है तथा प्रायवेट काम करता है। प्रार्थी दिनांक 02.11.20 को शाम करीबन 07.30 बजे अपनी सायकल से मोबाईल में अपने स्टाफ से बात करते हुए डी मार्ट रायपुरा की ओर से आ रहा था कि रोहिणीपुरम मोड के पहले मेरे पीछे से एक बिना नंबर प्लेट की काले रंग की एक्टीवा में सवार दो अज्ञात लडके आये जिसमें से पीछे बैठे काले रंग की शर्ट पहना हुआ लडका प्रार्थी के सैमसंग कंपनी के मोबाईल फोन को हाथ से लेकर चोरी कर भाग गये। जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना डी.डी.नगर में अपराध क्रमांक 401/20 धारा 379 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
विवरण – 02. प्रार्थी नवीन यादव ने थाना तेलीबांधा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह ग्राम छेरीखेड़ी रायपुर का निवासी है। प्रार्थी दिनांक 14.12.2020 को सिब्बल फार्म हाउस के पहले जोरा मैदान के पास पहले अपने एम आई कंपनी के मोबाईल फोन से बात कर रहा था। उसी समय एक अज्ञात व्यक्ति काले रंग के एक्टिवा में आया तथा प्रार्थी से उसके मोबाईल फोन को बात करने हेतु मांगा मना करने पर उक्त अज्ञात आरोपी प्रार्थी के हाथ से उसका उक्त मोबाईल फोन को लूट कर भाग गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 490/20 धारा 392 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
मोबाईल चोरी/लूट की घटनाओं के मद्देनजर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में सायबर सेल की टीम द्वारा घटना स्थलों का निरीक्षण किया जाकर घटना के संबंध में प्रार्थियों से विस्तृत पूछताछ करते हुये अज्ञात आरोपियों के हुलिये के संबंध में भी पूछताछ किया गया। टीम द्वारा घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन कर अज्ञात आरोपियों को चिन्हांकित करने के प्रयास करने के साथ ही आरोपियों के संबंध में तकनीकी विश्लेषण भी किया जा रहा था। टीम द्वारा तरीका वारदात के आधार पर इस प्रकार के अपराध कारित करने वाले पुराने आरोपियों के संबंध में भी तस्दीक किया जाकर इनकी गतिविधियों पर सतत् निगाह रखीं जा रही थी। इसी दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी टीम को थाना पुरानी बस्ती क्षेत्रांतर्गत भाठागांव आर डी ए कालोनी निवासी मानसिंह उर्फ गोलू के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। जिस पर टीम द्वारा मानसिंह उर्फ गोलू को पकड़कर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा किसी भी प्रकार से अपराध में अपनी संलिप्तता नहीं होना बताकर लगातार टीम को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी मानसिंह उर्फ गोलू द्वारा अपने अन्य 02 साथी अपचारी बालकों के साथ मिलकर मोबाईल चोरी की उक्त घटना को कारित करने के अलावा एक्टिवा वाहन में घुम – घुम कर रायपुर शहर के अलग – अलग थाना क्षेत्रों से कुल 09 नग मोबाईल फोन चोरी करना स्वीकार किया गया। टीम द्वारा घटना में शामिल दोनों अपचारियों को भी गिरफ्तार किया जाकर आरोपी/अपचारियों की निशानदेही पर उनके कब्जे से कुल 10 नग मोबाईल फोन एवं घटना में प्रयुक्त 02 नग एक्टिवा वाहन को जप्त किया गया। आरोपी/अपचारियों से जप्त अन्य 09 नग मोबाईल फोन पर पृथक से धारा 41(1$4) जा.फौ./379, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अग्रिम कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी/अपचारियों से पूछताछ में थाना तेलीबांधा क्षेत्र में मोबाईल लूट की घटना को अंजाम देने वाले शातिर चोर डंगनिया डी.डी.नगर निवासी सौरभ मुखर्जी जो पूर्व में चोरी के कई प्रकरणों में अलग – अलग थानों से जेल निरूद्ध रह चुका है, के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। जिस पर टीम द्वारा अरोपी सौरभ मुखर्जी को पकड़कर पूछताछ करने पर उसके द्वारा लूट की उक्त घटना को कारित करने के अलावा एक्टिवा वाहन में घुम – घुम कर रायपुर शहर के अलग – अलग थाना क्षेत्रों से कुल 03 नग मोबाईल फोन चोरी करना स्वीकार किया गया। आरोपी की निशानदेही पर उसके कब्जे से कुल 04 नग मोबाईल फोन एवं घटना में प्रयुक्त 01 नग एक्टिवा वाहन को जप्त किया गया। आरोपी से जप्त अन्य 03 नग मोबाईल फोन पर पृथक से धारा 41(1$4) जा.फौ./379 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अग्रिम कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी/अपचारी
थाना डी.डी.नगर के प्रकरण में
- मानसिंह उर्फ गोलू पिता बिसेलाल उम्र 19 साल निवासी भाठागांव आर डी ए कालोनी पुरानी बस्ती रायपुर।
- दो अपचारी बालक।
थाना तेलीबांधा के प्रकरण में - सौरभ मुखर्जी पिता स्व0 प्रशांत मुखर्जी उम्र 25 साल निवासी शांति विहार कालोनी डंगनिया डी.डी. नगर रायपुर।
आरोपियों/अपचारियों को गिरफ्तार करने एवं मशरूका बरामद करने में सायबर सेल से उप निरीक्षक अमित कश्यप, प्र.आर. जमील खान, आर. नोहर देशमुख एवं जसवंत सोनी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।






