दुर्ग। पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा जिले में अपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु किराएदार का सत्यापन किए जाने संबंधी आदेश दिनांक 31.08.2021 को जारी किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 34 (6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं जिले में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु दुर्ग जिले के मकान मालिकों को आदेशित किया जाता है कि संलग्न प्रारूप में किरायादारों की जानकारी क्षेत्राधिकार के थाना, को आदेश जारी होने के 01 माह के अंदर उपलब्ध करावें। 01 अक्टूबर 2021 के पश्चात से नए किरायेदारों को रखने पर किरायेदार के रखने से 15 दिवस के अंदर जानकारी उपलब्ध करावें।
जिसके तहत दिए गए प्रोफार्मा अनुसार ऑनलाइन एवं ऑफलाइन किराएदार की जानकारी प्रत्येक मकान मालिक द्वारा दिया जाना आवश्यक है, आदेश के उल्लंघन पर धारा 188 भादवि. के तहत कार्यवाही की जावेगी।
पुलिस अधीक्षक दुर्ग प्रशांत अग्रवाल के द्वारा उपरोक्त आदेश के परिपालन में समस्त थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए कि
आम नागरिकों को यह जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो इस बात का थाना प्रभारी एवं स्टाफ़ विशेष ध्यान रखें।
ऑनलाइन तरीके से जानकारी देने के लिए आम नागरिकों के बीच अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जावे। थाना स्टाफ़ विशेषकर डे अफ़सर और मुंशी के माध्यम से लोगों को बताया जाना आवश्यक है। थानो के सीसीटीएनएस ऑपरेटर के द्वारा ऑनलाइन सिटिज़न पोर्टल के द्वारा इस जानकारी को अद्यतन रखेंगे।
जो थाने में फॉर्म जमा करना चाहते हैं उन्हें जमा उपरांत पावती आवश्यक रूप से देना सुनिश्चहित करें।
आम नागरिकों के द्वारा फॉर्म थानों से मांगे जाने पर निशुल्क प्रति उपलब्ध कराए जाना होगा।
यह फॉर्म सिर्फ किराए में निवासरत व्यक्तियों की जानकारी के लिए है, ना कि किराए पर चल रही दुकानों या दुकानदारों के लिए।
विदित है कि भिलाई दुर्ग शहर को मिनी इंडिया के रूप में जाना जाता है जिसके फलस्वरूप मकान किराएदारों का दस्तावेज़ीकरण अपराध नियंत्रण की दिशा में ठोस पहल साबित हो सकती है।
मकान मालिक/किराएदार द्वारा ऑनलाइन सिटीजन सर्विसेज में दर्ज करने की प्रक्रिया-
1. इंटरनेट ब्राउजर में जाकर cgpolice.gov.in दर्ज कर सर्च करे।
2. वेबसाईट ओपन होने पर सिटिजन सर्विसेस या सिटिजन पोर्टल में क्लीक कर ऑपशन आने पर ओके पर क्लीक करें ।
3. सिटिजन लॉगिन पोर्टल ओपन हो जायेगा । या इस लिंक के माध्यम से भी http://citizenportal.cgpolice.gov.in/citizen/login.htm सिटिजन लॉगिन पोर्टल ओपन हो जायेगा ।
4. सिटिजन को पहली बार नया आईडी बनाने के लिए Create Citizen Login में क्लीक करे पोर्टल ओपन होने पर जानकारी भरकर आईडी एवं पासवर्ड बनावें ।
5. आईडी – पासवर्ड बनाने के बाद सिटिजन पोर्टल में जाकर आईडी – पासवर्ड डालकर एवं कैपचा कोड डालकर लॉगिन करे ।
6. पोर्टल ओपन होने पर नागरिक सेवायें में क्लीक कर किरायेदार / पीजी का सत्यापन अनुरोध में क्लीक करे।
7. किरायेदार / पीजी का सत्यापन विवरण जोडे में क्लीक करने पर प्रोफार्मा ओपन हो जायेगा प्रोफार्मा में जानकारी दर्ज कर सबमिट पर क्लीक करे।
( प्रत्येक किरायेदार के लिए अलग अलग फार्म भरना पडेगा)
















