बेमेतरा। दिनांक 20.06.2020 को प्रार्थी आशीष ठाकर ने थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसके बुटीक नाम से कपडे का दुकान रायपुर रोड बेमेतरा में हैं जिसे वह चलाता हैं प्रार्थी दिनांक 20.06.2020 को खाना खाने के लिये दोपहर 02:00 बजे अपने दुकान से घर चला गया था। दुकान में उसके वर्कर थे उसी समय कोई अज्ञात ब्यक्ति उसके दुकान में आकर प्रार्थी को अपने मोबाईल से फोन लगाकर बोला की मैं कपडे का सैम्पल लेकर आपके दुकान आया हुं आप कहां हो तब प्रार्थी उक्त मोबाईल धारक को बताया की मैं खाना खाने आया हूं। 15-20 मिनट में आ रहा हूं बोला। उसके बाद आरोपी दुकान में काम करने वाले वर्कर से तुम्हारे दुकान मालिक से मै बात किया हुं सैम्पल के लिये कपडा ले जाना है बोलकर 07 पीस अलग-अलग प्रकार के कपडा किमती करीबन 20.000 रूपये को बेईमानी पुर्वक धोखाधडी कर ठगकर ले गया था । जिस पर थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा में आरोपी के विरूद्ध धारा 420 भादिव का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अज्ञात आरोपी को दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे एवं मोबाइल नंबर के अधार पर साईबर सेल की मदद से आरोपी का पता तलाश कर आज दिनांक 26.06.2020 को पकडा गया । आरोपी से पुछताछ करने पर घटना घटित करना स्वीकार किया एवं ठगी का समान जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी 1.किशोर छाबडा पिता नानक राम छाबडा 2.तरूण देवांगन पिता भरत लाल देवांगन उम्र 34 साल साकिनान बजरंग वार्ड भाटापारा जिला बलौदाबाजार को विधीवत गिरफ्तार कर दोनो आरोपी को माननीय न्यायालय बेमेतरा में पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश मिश्रा उप.निरी. निलकण्ठ साहू, संदीप साहू, अनिल निषाद, हेमंत वर्मा, जितेन्द्र वर्मा का सराहनीय योगदान रहा।






