

गुंडरदेही। दिनांक 18.01.2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में थाना गुण्डरदेही क्षेत्र के सभी वार्ड के बच्चों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरणके माध्यम से बच्चो के विरूद्ध होने वाले अपराध एवं बच्चे के लिए बनाये गये कानून के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुजूर जिला बालोद के दिशा निर्देशन में व्यवहार न्यायाधीश पंकज दीक्षित गुण्डरदेही के मार्गदर्शन में थाना परिसर में आयोजित किया गया। जिसमें गुण्डरदेही के लगभग सभी वार्ड के बच्चों को शामिल किया गया। शिम्मी दिवेदी, महिला चाइल्ड हेल्फ लाईन संचालक 1098,181 एवं असलेखा देवांगन काउसंलर एवं महिला बाल संरक्षण ईकाई बालोद, प्रिती चंद्राकर पर्यवेक्षक महिला बाल विकास गुण्डरदेही द्वारा विस्तारपूर्वक बाल शोषण एवं बाल अपराध से संबंधित कानून की जानकारी दी गई। जे0जे0 एक्ट, पॉक्सो एक्ट , बाल निषेध अधिनियम , 1098 महिला चाइल्ड हेल्फ लाईन, शिक्षा का अधिकार, ट्रेफिक कानून ,गुड सेमेरिटन लॉ, मोबाइल फोन एवं बच्चो की सुरक्षा , सोशल मीडिया एवं बच्चो पर उसके दुष्प्रभाव पर बारी-बारी से व्यवहार न्यायाधीश पकंज दीक्षित एवं अन्य के द्वारा जानकारी बच्चो को दी गई। इस अवसर पर थाना प्रभारी रोहित मालेकर एवं महिला प्रधान आरक्षक सीता गोस्वामी द्वारा भी बाल अपराध संबंधी विवेचना में थाने स्तर पर आने वाली व्यवहारिक समस्या से बच्चो को रूबरू कराया एवं कार्यक्रम के सभी बच्चों को थाना भ्रमण कराया गया। मंच के माध्यम से थाना गुण्डरदेही द्वारा इस कार्यक्रय में सहयोग करने वाले गुण्डरदेही के सभी पार्षदगण को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।






