रायपुर। एंटी करप्शन ब्यूरो के अपराध कमांक-26/2025, धारा-13 (1) (ए), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) एवं धारा-409, 120बी भादवि के प्रकरण में सुकमा जिले में सीजन वर्ष 2021 एवं 2022 के तेन्दूपत्ता बोनस वितरण में आदिवासी संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक हेतु शासन से प्राप्त राशि को नगद आहरण कर आदिवासी संग्राहकों में वितरण न करते हुए वनमंडलाधिकारी/प्रबंध संचालक, वन विभाग के अधिकारी, वन मंडल से संबंधित विभिन्न प्राथमिक लघुवनोपज समिति के प्रबंधकगण एवं पोषक अधिकारीगण द्वारा षडयंत्र कर आपस में मिलकर स्वीकृत लगभग 7 करोड़ रूपये धनराशि में से करोड़ों रूपयों का गबन किया गया था।
जिसमें आज दिनांक 17.04.2025 को अशोक कुमार पटेल, तत्का० वनमंडलाधिकारी / प्रबंध संचालक, वनमंडल सुकमा को गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायालय (भ्र. नि.अधि.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें दिनांक 23.04.2025 तक पूछताछ के लिये पुलिस रिमाण्ड पर ब्यूरो को सौंपा गया है।
ज्ञातव्य हो कि अशोक कुमार पटेल (IFS) इस प्रकरण के मुख्य अभियुक्त है, कुछ दिनों पहले इसी प्रकरण के अन्य संदेहियों के निवास स्थानों एवं अन्य जगहों पर ब्यूरो द्वारा 25 ठिकानों पर सर्च की कार्यवाही गई गई थी।
अशोक कुमार पटेल, तत्का० वनमंडलाधिकारी, सुकमा के विरूद्ध अनुपातहीन सम्पत्ति का एक अन्य मामला पूर्व में दर्ज किया गया है जिसमें जांच जारी है। उपरोक्त प्रकरण में भी अग्रिम विवेचना जारी है।
















