रायपुर। प्रतिवेदन अनुसार दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार ”साईड नहीं देने पर तहसीलदार ने कर दी ट्रैक्टर चालक की पिटाई” के संबंध में संध्या नामदेव, तहसीलदार मानपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त खबर आप सारनाथ एक्सप्रेस में पढ़ रहे है।
तद्संबंध में संध्या नामदेव, तहसीलदार द्वारा उल्लेख किया कि समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार अनुसार प्रार्थी तरूण मंडावी के द्वारा की गई शिकायत पूर्णतः गलत व निराधार है। कलेक्टर, जिला मोहला– मानपुर – अंबागढ़ चौकी द्वारा अपने प्रतिवेदन स्पष्ट किया गया है कि उक्त ट्रेक्टर को तहसीलदार मानपुर के कहने पर ही मानपुर थाने में ले जाया गया।
तहसीलदार द्वारा बिना किसी विधिवत जांच पड़ताल किये एवं संबंधित वाहन चालक का पक्ष सुने बिना ही वाहन को थाने में भेजा गया, यदि तहसीलदार को किसी गंभीर घटना होने की आशंका थी तो तत्काल अपने उच्चाधिकारी को अवगत कराना था, जो कि उनके द्वारा नहीं कराया गया। उक्त खबर आप सारनाथ एक्सप्रेस में पढ़ रहे हैं।
इस प्रकार बिना किसी विधिसम्मत जांच पड़ताल के एवं उच्चाधिकारियों को अवगत कराये बिना वाहन को जप्त कर थाने में खड़े करवाने की कार्यवाही नियमों के विपरीत है। उनके द्वारा संध्या नामदेव, तहसीलदार का उत्तर समाधानकारक नहीं पाए जाने के कारण इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने की अनुशंसा की गई।
संध्या नामदेव, तहसीलदार की उपरोक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 नियम ( 3 ) के विपरीत है। अतः राज्य शासन एतद्वारा संध्या नामदेव, तहसीलदार, मानपुर, जिला मोहला-मानपुर– अंबागढ़ चौकी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 ( 1 ) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।
निलंबन अवधि में संध्या नामदेव का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, जिला दुर्ग (छ.ग.) निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में संध्या नामदेव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

















