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जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू 42.78 लाख रुपए के धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार, 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर

जांजगीर चांपा। धोखाधड़ी और गबन के आरोप में जैजेपुर विधायक बालेश्वर साहू को शुक्रवार को जांजगीर चांपा पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने विधायक को न्यायालय में पेश किया गया, कोर्ट ने आरोपी को 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने शुक्रवार को दो संदूक भरकर चालान पेश किया है।

ज्ञात हो कि प्रार्थी राम कुमार शर्मा पिता धीरेंद्र प्रसाद शर्मा उम्र 46 वर्ष परसा पाली थाना सारा गांव के द्वारा दी गई शिकायत की जांच पुलिस अधीक्षक द्वारा कराई गई। शिकायत जांच पर आरोपी जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू एवं गौतम राठौर द्वारा प्रार्थी के साथ 42,78,000 रुपए की धोखाधड़ी करना पाए जाने पर थाना चांपा में अपराध क्रमांक 450/2025 धारा 420,467,468,471, 34 भादवि का अपराध दिनांक 03.10.2025 को कायम कर विवेचना में लिया गया था।

अपराध विवेचना एवं साक्ष्य संग्रह पर गौतम राठौर एवं जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू जिला शक्ति के विरुद्ध अपराध धारा सिद्ध पाए जाने एवं मामले में विवेचना पूर्ण होने से अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय में दिनांक 9.1.2026 पेश किया गया।

माननीय सीजीएम न्यायालय द्वारा चालान लेने के उपरांत जेल वारंट बनाया गया। जिसके उपरांत आरोपी द्वारा रेगुलर बेल के लिए उसी कोर्ट मे आवेदन दिया गया। जिसे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। पुलिस ने विधायक को जेल दाखिल कर दिया है।

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