रायपुर। दिनांक 11.07.2021 को प्रार्थी राजन अप्पा राव पिता स्वर्गीय रामचंद्र उम्र 63 वर्ष साकिन शिवानंद नगर सेक्टर 3 गोंदवारा रोड थाना खमतराई रायपुर द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत किए की नीरज सिंह ठाकुर पिता इंद्र बहादुर सिंह उम्र 28 वर्ष साकिन कैलाशपुरी वार्ड नंबर 56 थाना सिटी कोतवाली रायपुर रेलवे का पेटी कांटेक्टर था।
जान पहचान होने से वर्ष 2018-19 में आरोपी द्वारा प्रार्थी को जमीन दिलाने की बात करने पर माना कैंप रायपुर में 1800 वर्ग फीट प. ह. न. 115/55/79 को जाकर दिखाने पर आरोपी नीरज सिंह ठाकुर को टोकन राशि के रूप में शपथ पत्र तैयार कर ₹800000 तीन चेक के माध्यम से देने जिसका नंबर 753007 एसबीआई चरोदा 300000 का चेक दिनांक 16.03.2020 को दूसरा चेक 13121 रकम ₹300000 बैंक महाराष्ट्र तीसरा चेक 7741 रकम ₹200000 बैंक ऑफ महाराष्ट्र के माध्यम से उक्त दिनांक 14 .05 2019 को देना उसके कुछ दिन बाद दिनांक 26.05.2020 को 500000 रुप एवं दिनांक 03.06.2020 को 370000 रुपए नगद देने तथा दिनांक 15.08.2020 को चेक क्रमांक 19931 के माध्यम से 1 लाख ₹ 50000 एवं दिनांक 01.09.2020 कोच्चि क्रमांक 19932 के माध्यम से ₹200000 एवं दिनांक 09.09.2020 को चेक क्रमांक 19934 के माध्यम से ₹100000 देने उसके बाद वर्ष 2019 एवं 2020 में छोटी छोटी रकम ₹20000 एवं ₹30000 करके कई बार में कुल 509100 रुपए दिए।
आरोपी द्वारा जमीन दिलाने एवं मकान बनाने के नाम पर प्रार्थी से कुल 2629100 रुपए का धोखाधड़ी की है प्रार्थी के लिखित आवेदन पर थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 400/2021 धारा 420 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया आरोपी नीरज सिंह ठाकुर को दिनांक 11.07.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।











