आरोपी पीड़िता को रास्ते मे पडने वाले मार्टिन जंगल में ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए, मना करने पर आरोपी ने डरा धमका कर मारपीट की। पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 149/2025, धारा 64(1), 87, 115(2) BNS के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया…
कोरबा। दिनांक 11 अगस्त 2025 को चौकी कोरबी क्षेत्र की एक पीड़िता ने उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 10 अगस्त 2025 को वह अपने मौसी के घर जाने ग्राम सेंधा से बस पकड़ने हेतु खड़ी थी।
उसी समय आरोपी शिव भजन मार्को, पिता स्व. मार्को, उम्र 38 वर्ष, निवासी बागबुडी, चौकी कोरबी, थाना पसान, जिला कोरबा (छ.ग.), वहां पहुंचा और “चलो, मैं घर छोड़ देता हूं” कहकर अपनी स्कूटी पर बैठा लिया।
आरोपी पीड़िता को रास्ते मे पडने वाले मार्टिन जंगल में ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए, मना करने पर आरोपी ने डरा धमका कर मारपीट की।
पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 149/2025, धारा 64(1), 87, 115(2) BNS के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को उसी दिन शाम 20:30 बजे गिरफ्तार किया गया तथा न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।
चौकी प्रभारी कोरबी द्वारा घटना की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। महिला संबंधी अपराध होने से पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी व्दारा संज्ञान ले कर गंभीर अपराध मे शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निर्देश पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा नीतिश ठाकुर एवं अनुभागीय अधिकारी पंकज ठाकुर के दिशा-निर्देश- मार्गदर्शन में तीव्र कार्यवाही की गई।
कार्यवाही में भूमिका: वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एएसआई सुरेश जोगी, आरक्षक क्रमांक 584 संजय साहू, 627 भीषम नारंग, 669 विक्रम, 689 रितेश शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
















