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दुर्ग-भिलाईफीचर्ड

घरेलू काम करके अपने घर वापस जाने वाली महिलाओं के साथ लूटपाट व दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, रेकी कर घटना को देता था अंजाम

भिलाई। दिनांक 15.12.2024 को ग्राम नवातरिया खेदामारा निवासी प्रार्थिया द्वारा थाना जामुल में उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि मैं घर साफ सफाई का काम करती हूँ  दिनांक 15.12.2024 के शाम 06:30 बजे सुविधा अस्पताल के आगे गोयल फटाका गोदाम के पास किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मुझे धक्का देकर सायकल से गिराकर मेरा मुंह दवाकर खेत में ले जाकर मेरे साथ गलत काम किया है एवं चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी दिया है कि रिपार्ट पर थाना जामुल में अपराय क्रमांक 576/2024 धारा 64(1) 351(2) भारतीय न्याय संहिता पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

उक्त घटना को अत्यंत ही गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के द्वारा आरोपी की शीघ्र पतासाजी कर गिरफ्तारी करने हेतु उप पुलिस अधीक्षक (अपराध) हेमप्रकाश नायक को निर्देश प्राप्त हुआ था, जिनके मार्गदर्शन एण्टी काईम सायबर यूनिट प्रभारी निरीक्षक तापेश्वर नेताम, थाना प्रभारी जामुल निरीक्षक कपिल देव पाण्डेय एवं थाना प्रभारी भिलाई नगर निरीक्षक प्रशांत मिश्रा के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम गठित कर टीम को कार्यवाही हेतु लगाया गया था।

टीम द्वारा प्रार्थिया से संपर्क स्थापित कर घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी एकत्रित किया गया। जिससे यह जानकारी प्राप्त हुई कि प्रार्थिया 15.12.2024 की शाम रोजमर्रा की तरह हाउसिंग बोर्ड नालंदा स्कूल के पास से काम करके अपने घर ग्राम खेदामारा जामुल जाने के लिए निकली थी, जिसे घर जाते समय जामुल बोगदा पुलिया के पास किसी अज्ञात व्यक्ति ने मोटर सायकल से टोकर मारकर गिराया, फिर प्रार्थीया के गिर जाने पर सायकल को ठीक कर घर जाते समय ही उसी व्यक्ति के द्वारा दोबारा घटना स्थल सुविधा अस्पताल के आगे गोयल फटाका दुकान के पास पुनः ठोकर मारकर गिराया व प्रार्थिया के मुंह को दवाकर, जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म करने के उपरांत प्रार्थिया के दोनों कानों की सोने की बोली, चांदी के पायल लेकर फरार हो गया।

टीम द्वारा घटना स्थल के आस-पास लगे सीसीटीव्ही कैमरों से फुटेज एकत्रित कर उनका विश्लेषण किया गया। जिससे यह जानकारी प्राप्त हुयी कि घटना 15.12.2024 की शाम 06:00 से 07:00 बजे के मध्य आरोपी प्रार्थिया के आगे पीछे अपनी सिल्वर कलर की यामाहा मोटर सायकल से चल रहा है। प्राप्त फूटेज को स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार कर जानकारी एकत्रित की जा रही थी।

इसी दौरान दिनांक 17.12.2024 की शाम 04:30 बजे के आस पास सेक्टर 09 हास्पिटल ग्राऊण्ड, पीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग सेक्टर 09 के सामने इसी प्रकार की एक अन्य घटना होने की सूचना सेक्टर 10 निवासी प्रार्थिया से थाना भिलाई नगर में प्राप्त हुई, जिस पर थाना प्रभारी भिलाई नगर निरीक्षक प्रशांत मिश्रा के द्वारा सहायक उप निरीक्षक शमित मिश्रा को प्रार्थिया को साथ ले जाकर घटना स्थल का निरीक्षण कर तस्दीक करने हेतु निदेर्शित किया गया।

घटना स्थल का निरीक्षण करने पर घटना स्थल पीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग़ हास्पिटल सेक्टर के सामने सड़क 35 सेक्टर 09 में झाड़ी के पास का होना पता चला। प्रार्थिया से पूछताछ पर उसके द्वारा हॉस्पिटल सेक्टर में घरेलू झाडू पोछा के काम के उपरांत अपनी सायकल से अपने घर सेक्टर 10 के लिए जाते समय सड़क 35 के पास एकांत में खड़े एक 20-22 साल के व्यक्ति को द्वारा अचानक से सामने आकर उसकी सायकल के हेन्डल पकड़कर, झाड़ियों की तरफ मोड़कर ले जाना और गिराकर अन्दर झाड़ियों में खींचकर वहीं पड़े पत्थर को सिर में पटककर मार देने की धमकी देते हुए गलत काम करने का प्रयास किया जा रहा था, इसी दौरान प्रार्थिया के द्वारा मदद के लिए चिल्लाने पर पास के ही क्वाटर वालों के बाहर आ जाने से छोड़कर भाग जाना बताई।

घटना स्थल के निरीक्षण के दौरान पास ही एक सिल्वर कलर की यामाहा मोटर सायकल खड़ी मिली जिसे प्रार्थिया के द्वारा आरोपी का ही होना बताया गया। घटना स्थल के पास आरोपी के दाहिने पैर का एक जुता भी बरामद हुआ। मोटर सायकल के संबंध में तकनीकी जानकारी के आधार पर आरोपी के मोटर सायकल का डिटेल निकालने पर वाहन स्वामी का पता एसीसी जामुल का होना पता चला। जिससे उक्त जानकारी को वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिनके द्वारा पूर्व से आरोपी की पतासाजी में लगी टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

टीम द्वारा आरोपी के संबंध में भिलाई नगर में घटित घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त दिशा निर्देश के आधार पर पतासाजी क्रम में वाहन स्वामी के रजिस्ट्रेशन में दिये गये पता व मोबाईल नम्बर के आधार पर एसीसी कॉलोनी जामुल जाकर पता किया गया। जो कि वाहन स्वामी एसीसी जामुल फैक्ट्री में कार्यरतू था जो 2022 में रिटायर्ड होकर अपने गृह ग्राम उत्तर प्रदेश चला गया है व मोबाईल नम्बर के संबंध में तस्दीक करने पर यह जानकारी प्राप्त हुयी कि रजिस्ट्रेशन डिटेल में तत्कालीक ओटीपी जनरेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन एजेंट द्वारा अपना मोबाईल नम्बर दर्ज करा दिया गया था।

जिससे संपर्क कर तस्दीक किया गया। आरोपी के संबंध में और अधिक जानकारी न मिल पाने से पुलिस अधीक्षक के द्वारा घटना में प्रयुक्त उक्त वाहन याम्हा  के संबंध में सायबर प्रहरी व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से स्थानीय स्तर पर पतासाजी करने हेतु जानकारी प्रसारित करायी गयी। टीम द्वारा घटना में प्रयुक्त वाहन का सूक्ष्मता से निरीक्षण करने पर वाहन में लगे बैग में साहू सर्विस सेन्टर, नदी रोड पथरिया प्रो. नंद किशोर साहू लिखा होना पाया गया।

जिसके आधार पर घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए उप पुलिस अधीक्षक (अपराध) हेम प्रकाश नायक के नेतृत्व में टीम रातों-रात साहू सर्विस सेन्टर के संचालक की पतासाजी कर उसके पास पहुँची, जिससे घटना में प्रयुक्त वाहन के संबंध में पूछताछ करने पर वाहन अपने गांव हुमा-पथरिया निवासी चेतन साहू नामक व्यक्ति के पास ऐसी वाहन होना बताया गया, तद् उपरांत चेतन साहू संपर्क किया गया।

जिसने बताया कि उक्त वाहन को एसीसी जामुल निवासी एल. एन. पाण्डेय से दो वर्ष पूर्व 12000 रू. में खरीदकर उपयोग करना एवं 01 माह पूर्व लेबर कैम्प, राम मंदिर के पीछे, रावण भाठा जामुल निवासी हृदेश यादव नामक व्यक्ति के पास 9000 रू. में स्टाम्प पेपर पर खरीदी बिक्री अनुबंध कर बेच देना बताया। जिस पर टीम द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर लेबर कैम्य राम मंदिर के पीछे रावणभाठा जामुल निवासी आरोपी हृदेश यादव को घेराबंदी कर पकड़ा गया।

आरोपी से घटना एवं वाहन के संबंध में पूछताछ करने पर गोल मोल जवाब देता रहा किन्तु सख्त एवं तथ्यात्मक पूछताछ करने पर आरोपी के द्वारा उक्त दोनों घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से उसकी निशानदेही पर सोने-चांदी के जैवरात व वाहन खरीदी ब्रिक्री के पेपर बरामद किया गया। अग्रिम कार्यवाही संबंधित थाना जामुल व भिलाई नगर से की जा रही है।

उक्त कार्यवाही में एन्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट दुर्ग से प्र.आर. चन्द्रशेखर बंजीर, पंकज कुमार आरक्षक रिंकू सोनी, राकेश अन्ना, अजय गहलोत, गुनित निर्मलकर, संतोष कुमार, थाना भिलाई नगर से उनि.मन्नू लाल यादव, सउनि शमित मिश्रा, थाना जामुल से उनि पुनित राम, सूर्यवंशी, सउनि महफूज खान आरक्षक रूपनारायण वाजपेयी, चेतमान गुरूंग, गंभीर जाट, खोमेश्वर ठाकुर एवं थाना नंदनी नगर से सउनि धनेन्द्र पाण्डेय आरक्षक अजय साहू की उल्लेखनीय भूमिका रही।

आरोपी का नाम एवं पता- हृदेश यादव पिता सुरेश यादव उम्र 20 साल निवासी ग्राम मुन्डीया तहसील बिसौली जिला बदांयु उत्तर प्रदेश, वर्तमान पता किराये का मकान लेबर कैम्प, राम मंदिर के पीछे रावणभाठा जामुल भिलाई जिला दुर्ग

टीप- उपरोक्त घटना अति संवेदनशील होने से आरोपी की गिरफ्तारी हेतु प्रकरण में गोपनीयता बनायी गयी थी।

दुर्ग पुलिस का आम जनता से अपील है कि यदि वह अपने घरों को किराये पर उपलब्ध कराते है तो किरायेदार की जानकारी स्थानीय पुलिस थानें में दर्ज कराया जाना सुनिश्चित करे अन्यथा उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

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