केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान (विनियमन) नियमों में संशोधन किया है। अब गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी अंशदान से बनाई गई चल संपत्ति का विवरण (वित्त वर्ष के 31 मार्च तक) प्रस्तुत करना होगा…
नईदिल्ली (ए)। विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) के तहत पंजीकृत एनजीओ को अब विदेशी धन का इस्तेमाल कर उनके द्वारा सृजित चल एवं अचल संपत्तियों का ब्योरा देना होगा। हर वित्त वर्ष (31 मार्च) के अंत तक एनजीओ द्वारा संपत्ति की अनिवार्य घोषणा की आवश्यकता तब आई है, जब गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सोमवार को एक गजट अधिसूचना जारी की, जिसमें उन नियमों को संशोधित किया गया है जो विदेशी धन प्राप्त करने वाले एनजीओ को नियंत्रित करते हैं।














